Rajasthan Dalit Woman Gang rape: राजस्थान (Rajasthan) के थानागाजी के बाद अब धौलपुर (Dholpur) जिले के ग्रामीण इलाके में एक दलित महिला से कथित तौर पर बंदूक की नोक पर पति और बच्चों के सामने गैंगरेप (Gang rape) के मामले में नया मोड़ आ गया है. सोमवार को पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा (Shivraj Meena) ने दावा किया कि मामले की गहन जांच के बाद सामने आया है कि महिला के साथ गैंगरेप जैसी कोई घटना नहीं हुई है. महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुई है. इस मामले में फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.


दर्ज कराए गए हैं बयान 
वहीं, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने सोमवार को महिला के घर जाकर मुलाकात की. चिश्ती ने महिला द्वारा बताए घटनास्थल का भी दौरा किया. उधर, सोमवार को महिला के 164 के बयान भी कराए गए हैं. पुलिस अधीक्षक मीणा ने कहा कि पुलिस ने मामले में हर पहलू से जांच की है. महिला द्वारा बताए घटनास्थल का भी मुआयना किया है. जांच में सामने आया है कि महिला के साथ गैंगरेप जैसी कोई घटना नहीं हुई है. महिला से छेड़खानी और उसके पति के साथ मारपीट हुई है. मामले में आरोपियो की तलाश जारी है, जल्द सभी गिरफ्त में होंगे. 


एफआईआर में कही गई ये बात 
15 मार्च को महिला की शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार महिला और उसका परिवार शाम को खेतों से लौट रहा था. इस दौरान ठाकुर परिवार के एक आरोपी ने उन्हें रास्ते से हटा दिया. शिकायतकर्ता के पति को कथित तौर पर बंदूक की बट से सिर पर मारा गया था, जिसके बाद वो वहां से भाग गया. इसके बाद लालू और धन सिंह ने उसे पकड़ लिया और दोनों ने बंदूक का भय दिखाकर उसके साथ गैंगरेप किया. घटना के समय उसके बच्चे वहीं रो-बिलख रहे थे. आरोपियों की पहचान लालू ठाकुर, धन सिंह ठाकुर, विपिन ठाकुर, मोहित ठाकुर, सचिन ठाकुर और लोकेंद्र सिंह ठाकुर के रूप में हुई है. 


एक ही गांव के हैं आरोपी और पीड़िता
पुलिस ने कहा कि कंचनपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी (सामूहिक दुष्कर्म) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि आरोपी और पीड़िता एक ही गांव के हैं. धौलपुर (ग्रामीण) के  अधिकारी विजय कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. 


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