Rajasthan Old Age Pension Yojana: बुजुर्गों को 1000 रुपये हर महीने देती है राजस्थान सरकार, जानिए योजना के बारे में, आवेदन का तरीका
Old Age Pension Yojana: राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वृद्धजनों को हर महीने पेंशन प्रदान करना जिसके ज़रिए वह अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें.
Old Age Pension Scheme: राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है. इसकी शुरुआत राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों को पेंशन प्रदान (Providing monthly pension to the elderly of the state ) करने के लिए की गई है. इस योजना के तहत राज्य में सभी समुदाय से संबंधित कमजोर वर्ग के लोगो को योजना के तहत पेंशन धनराशि हर महीने दी जाती है.
इसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिक के जीवन में पड़ने वाली बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सके हैं. जिससे की उन्हें अपना बुढ़ापा जीवन व्यतीत करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहना होगा और वह अपनी बची हुई ज़िन्दगी पूरी गरिमा और सम्मान से जी सकें. प्रदेश सरकार के जरिये वृद्धजनों को सम्मान दिलाने के लिए यह एक विशेष पहल के रूप में शुरू की गयी है.
योजना के अंतर्गत राज्य में मौजूद उन सभी वृद्धजनों को स्कीम का लाभ प्रदान किया जायेगा जो महिलाएं 55 साल और पुरुष 58 साल की उम्र पूरी कर चुके है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है. ऐसे सभी वृद्धजनों को पेंशन के रूप में इस सरकारी आर्थिक सहायता से फायदा हासिल कर सकते हैं. यह पेंशन उम्र के मुताबिक बढ़ती रहती है.
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के वृद्धजनों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग समुदाय या जाति से संबंध रखते हों. वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अंतर्गत वृद्धजन के बैंक अकाउंट में Direct Benefit Transfer (DBT) के अंतर्गत ट्रांसफर किया जायेगा जिसका सीधा फायेदा बुजुर्ग नागरिकों को बिना किसी रुकावट के मिल सकेगा.
उम्र के मुताबिक लाभार्थी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन सहायता का विवरण
- 55 साल वाली वरिष्ठ महिलाओं को -750 रूपए हर महीने
- 75 साल वाली वरिष्ठ वृद्धजन महिला को 1000 रूपए हर महीने
- 58 साल वाले वरिष्ठ पुरुष वृद्धजन को 750 रूपए हर महीने
- 75 साल वाले वृद्धजन नागरिक को 1000 रूपए हर महीने
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता एवं मानदंड
- 55 साल की वृद्ध महिलाएं और 58 साल के वृद्ध पुरुष राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- वृद्धजन पेंशन योजना का फायेदा लेने के लिए वह तभी योग्य माने जायेंगे जब वह किसी दूसरी पेंशन योजना का फायेदा नहीं ले रहें हों.
- इस योजना के लिए सिर्फ राजस्थान के स्थायी निवासी ही वृद्धावस्था पेंशन योजना का फायेदा लेने के योग्य माने जायेंगे.
- इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए बुजुर्ग नागरिकों के पास आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट होना जरुरी है.
- अगर बुजुर्ग नागरिक किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत रहें हो तो वह इस योजना का फायेदा नहीं ले सकते हैं य अहम कह सकते हैं कि वह इसके योग्य नहीं माने जायेंगे.
- इस योजना से फायेदा हासिल करने के लिए 48 हजार रूपए की सालाना आय वाले सभी वृद्धजन आवेदन कर सकते हैं.
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
- आवेदक वृद्धजन का आधार कार्ड
- मतदाता पहचान प्रमाण पत्र
- बचत बैंक खाते का विवरण
- आवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन कैसे करें ?
- राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन करने के लिए नागरिक को अपने क्षेत्र के समाज कल्याण कार्यालय में जाना होगा.
- कार्यालय में जाने के बाद, कार्यालय के संचालक से पेंशन योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करके आवेदन फॉर्म को प्राप्त कर सकते है.
- आवेदन पत्र को लाभार्थी सीधे ऑफिशियल वेबसाइट (https://ssp.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं.
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट लें और आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी सावधानीपूर्वक भरें.
- आवेदन फॉर्म में सभी डिटेल्स भ्स्रने के बाद, मांगे गए सभी डाक्यूमेंट्स और आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो को अटैच करें.
- सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद को इस फॉर्म समाज कल्याण कार्यालय में जमा कर दें.
- कार्यालय के अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र की जांच करने के बाद (जरुरी पात्रता), फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी के सही पाए जाने पर वृद्धावस्था पेंशन योजना का फायेदा वृद्धजनों को प्रदान किया जायेगा.
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित समस्या के लिए यह करें
अगर योजना से जुड़ी किसी भी तरह की समस्याओं का सामना लाभार्थियों को करना पड़ रहा है तो वह नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या अपनी समस्कया लिख कर मेल कर सकते है.
फोन नंबर :0141-5111007, 5111010, 2740637
ईमेल आईडी : ssp-rj@nic.in
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