Rajasthan Online Gaming Regulation: ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स को रेग्यूलेट करेगी राजस्थान, कानून का उल्लंघन करने पर लगेगा 2 लाख रुपये जुर्माना
Rajasthan News: मसौदे के अनुसार, लाइसेंस और विज्ञापन उल्लंघन पर अपराधियों को 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना होगा. वर्तमान में राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है.

Rajasthan Online Gaming Regulation: राजस्थान ऑनलाइन आधारित गेम्स या फैंटेसी गेम्स को विनियमित करने के लिए एक कानून लाने की योजना बना रहा है. राजस्थान वर्चुअल ऑनलाइन स्पोर्ट्स (रेगुलेशन) बिल का ड्राफ्ट राज्य के वित्त विभाग ने 17 मई को तैयार किया था. बनाए गए मसौदे के अनुसार, राज्य में ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक वर्चुअल ऑनलाइन खेल आयोग का गठन किया जाएगा. मसौदे के अनुसार, लाइसेंस और विज्ञापन उल्लंघन पर अपराधियों को 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना होगा. वर्तमान में राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है.
नए बिल में लॉटरी का संचालन नहीं आएगा
जबकि पहले की रिपोर्टों ने सुझाव दिया था कि राज्य राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश, 1949 में संशोधन करना चाह रहा था, राज्य ने अब एक नया कानून लाने का फैसला किया है और सीधे सार्वजनिक जुए के साथ ऑनलाइन गेमिंग को क्लब नहीं किया है. मसौदे में यह भी उल्लेख किया गया है कि जुआ अध्यादेश का कोई भी हिस्सा "इस अधिनियम के तहत लाइसेंसधारी द्वारा पैसे या मूल्यवान सुरक्षा के लिए वर्चुअल ऑनलाइन स्पोर्ट्स की पेशकश" पर लागू नहीं होगा. नए बिल के तहत लॉटरी का संचालन भी नहीं आएगा.
गेमिंग सेवा देने वालों को लाइसेंस लेगा होगा
राजस्थान वर्चुअल ऑनलाइन स्पोर्ट्स (विनियमन) विधेयक के हिस्से के रूप में, गेमिंग सेवा प्रदाताओं को राज्य में काम करने में सक्षम होने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी. ऐसा लाइसेंस, यदि रद्द या सरेंडर नहीं किया जाता है, तो 10 साल तक लागू रहेगा. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल "भारतीय नागरिक या भारत में शामिल कानूनी संस्था" मसौदे के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग लाइसेंस के लिए पात्र होंगे.
खेल आयोग में ये होंगे सदस्य
ऑनलाइन खेलों के प्रशासन और नियमन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार राजस्थान वर्चुअल ऑनलाइन खेल आयोग की स्थापना करेगी. आयोग में तीन सदस्य होंगे, जिनमें एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और "खेल और खेल संघों के क्षेत्र में व्यापक अनुभव" वाला व्यक्ति शामिल होगा.
उल्लंघन करने पर प्रति दिन 4 लाख तक का जुर्माना
ड्राफ्ट बिल में एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर या लाइसेंसधारी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रस्ताव है. यदि कोई इकाई बिना लाइसेंस के काम करती पाई जाती है, तो उल्लंघन करने पर प्रति दिन 4 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
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