Rajasthan Palanhar Scheme: राजस्थान सरकार पालनहार योजना चला रही है. अगर महिला विधवा हो गई है और उसके बच्चे हैं तो ऐसे बच्चों को सरकार आर्थिक समृद्ध करने के लिए 500-100 रुपए प्रतिमाह दे रही है.
- इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी ई-मित्र पर जाकर sima.rajasthan.giv.in पर आवेदन करना होगा.
- 0 से 5 साल तक के बच्चों को 500 रुपए और 6 से 18 साल तक के बच्चों को 1000 रुपए दिये जा रहे हैं.
- विधवा महिला को अगर विधवा पेंशन मिल रहा है तो पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी. वह राशन कार्ड की फोटो कॉपी और बच्चों के अगर आधार कार्ड हैं तो इससे आवेदन हो सकता है.
- इस योजना का पैसा सीधे बैंक खाते में जमा होगी. ऐसे में बैंक खाते की जानकारी देनी होगी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सत्यापन होने के बाद सीधे बैंक खाते में राशि आने लगेगी.
एक जरूरी बात ध्यान रखनी होगी कि बच्चा स्कूल या आंगनवाड़ी में जरूर जा रहा हो. साथ ही हर साल इसी वेबसाइट पर अगली कक्षा का अध्ययन प्रमाण पत्र जमा करना होगा. अगर यह जमा नहीं कराया तो खाते में रुपए आना बंद हो जाएंगे.
1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए आय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मानदाता सिंह राणावत ने बताया कि राज्य सरकार अनाथ बच्चे, मृत्युदंड या आजीवन कारावास भुगतने वाले माता-पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा के तीन बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चों के आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए यह योजना संचालित की जा रही है. पालनहार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही बच्चे कम से कम 3 साल राजस्थान में निवासरत हो तो ही आवेदन हो सकेगा. आपका बता दें कि राज्य सरकार की पालनहार योजना के तहत उदयपुर के 25 हजार बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं.
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