Rajasthan Police News: राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग (OBC) के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट बरकरार रखी गई है, जबकि ऋण योजना के लिए 22 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है. सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करते समय छूट का प्रावधान गलती से दो स्थानों पर लिख दिए जाने पर इसे संशोधित कर एक स्थान से हटाया गया है. इससे राजस्थान पुलिस सेवा नियमों में ओबीसी के लिए आयु की छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.


कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि अधिसूचना 13 नवंबर 1996 द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के तहत ओबीसी वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में पहली बार दो वर्ष की छूट दी गई थी. इसके बाद अधिसूचना 25 मई 2000 द्वारा आयु सीमा में 5 वर्ष बढ़ाने का प्रावधान जोड़ा गया था.


ऊपरी सीमा में 5 साल की छूट
दिनेश शर्मा ने बताया कि 16 अप्रैल 2021 को अधिसूचना जारी कर विविध सेवा नियमों में संशोधन के समान ही राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में भी ओबीसी वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान जोड़ दिया गया. लेकिन अधिसूचना जारी करते समय ओबीसी वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान नियम 11 (1) के प्रावधान (iii) एवं प्रावधान (xvii) दोनों में रह गया. संयुक्त शासन सचिव ने राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में संशोधन किया है.


व्यावसायिक और शिक्षा ऋण योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
उधर, व्यावसायिक/शिक्षा ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र और इच्छुक आवेदक 22 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक सिद्ध ने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध पारसी) के पात्र आवेदकों से व्यावसायिक/शिक्षा ऋण योजना के तहत 22 जुलाई 2024 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. आवेदक विभागीय वेबसाइट www.milannmdfc.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 


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