Kota News Today: कोटा टेरिटोरियल वन विभाग की टीम और वन्य जीव विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बेचे जा रहे स्टार कछुए और गागरोनी तोता के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड दिल्ली से मिली जानकारी के बाद यह कार्रवाई की गई है. 


इस मामले में एक युवक को अवैध रूप से स्टार कछुए और गागरोनी तोता को अपने पास रखने और बेचने के आरोप में पकड़ा गया है. कोटा संभाग के गागरोन में एक विशेष प्रजाती के गागरोनी तोता पाये जाते हैं, जो आकार में बड़े होते हैं और किसी की भी हूबहू आवाज निकालते हैं. 


12 स्टार कछुए और 4 गागरोनी तोता बरामद
वन विभाग कोटा के उपवन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि इस युवक के पास से चार गागरोनी तोता और 12 स्टार कछुए बरामद हुए हैं. चोपड़ा फार्म स्टेशन डडवाडा 1011 पर दबिश देकर शुभम गौतम पुत्र गोपाल गौतम को गिरफ्तार किया गया है.


शुभम सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों को इन वन्यजीवो को अवैध रुप से बेचाता था. सौदा होने के बाद जब पैसा मिल जाता था, तब वह इन्हें बस के जरिए ट्रांसपोर्ट कर खरीदने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता था. 


अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने इस मामले आगे की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे में अब बस ऑपरेटर के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. उन्होंने बताया कि आरोपी शुभम ने किन-किन लोगों को वन्य जीव बेचे हैं, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है.


'तोता और कछुआ संरक्षित वन्यजीव में हैं शामिल'
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड दिल्ली में एक एक्टिविस्ट ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है. डीसीएफ श्रीवास्तव ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संशोधित अधिनियम 2023 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची के तहत ये सभी संरक्षित वन्यजीव हैं. 


डीसीएफ श्रीवास्तव ने बताया कि इन्हें बरामद कर कस्टडी में लिया गया है. उपवन संरक्षक वन्यजीव अनुराग भटनागर और ट्रेनिंग आईएफएस विवेक पांडे के साथ वन्यजीव और वन विभाग टेरिटोरियल की टीम ने यह कार्रवाई की है.


आरोपी के पिता पुलिस में हैं सब इंस्पेक्टर 
अवैध रूप से तोता औ कछुए को बेच रहे शुभम गौतम के पिता गोपाल गौतम पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं. वर्तमान में बारां कोतवाली में तैनात हैं. शुभम के मोबाइल में कछुओं और अन्य वन्यजीवों के बेचने के सबूत मिले हैं. शुभम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. 


'3 से 7 साल तक सजा का प्रावधान'
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संरक्षित वन्य जीव को अपने पास रखने और बेचना प्रतिबंध है. इसी मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है. इस मामले में 3 से लेकर 7 साल तक सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है. 


ये भी पढ़ें: Satta Bazar Prediction: राजस्थान में होगा BJP को नकुसान या कांग्रेस को लगेगा झटका? जानें क्या कहते हैं सट्टा बाजार के आंकड़े