Rajasthan News: कोटा में सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ नहीं हुआ केस दर्ज, जानें- क्या है पूरा मामला
Rajasthan Politics: रामगंजमंडी विधायक व बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर की और से पेश इस्तगासे पर कोर्ट ने सुखजींदर सिंह रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे. लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ.
Sukhjinder Singh Randhawa: रामगंजमंडी विधायक मदन दिलावर की ओर से कोर्ट में पेश किए गए इस्तगासे पर न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद भी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं किए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई.
सरकार ने इस बार रंधावा के बचाओ में एडवोकेट जनरल व राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन को पक्ष रखने के लिए कोटा भेजा. सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल व राजस्थान बार कौंसिल के चेयरमैन घनश्याम राठौड़ व रंधावा की ओर से कुलदीप सिंह पुनियां ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट ने जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया है. कोर्ट ने दलील सुनने के बाद पुलिस व निचली कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किया.
रंधावा की ओर से एक और निगरानी याचिका पेश
रामगंजमंडी विधायक व बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर की और से पेश इस्तगासे पर कोर्ट ने सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे. लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ. दिलावर के वकील मनोज पुरी ने बताया कि रंधावा वाले प्रकरण में आज एक और निगरानी याचिका रंधावा की और से पेश की गई. दोनों याचिकाओं को जिला जज कोटा द्वारा निर्णय के लिए अपर जिला न्यायालय क्रम 5 कोटा में ट्रांसफर कर दिया गया. जहां सुनवाई के दौरान मदन दिलावर के वकील मनोज पुरी की और से आपत्ति की गई की जिस आदेश के विरुद्ध निगरानी पेश की गई है वो आदेश निगरानी पेश करने वाले की ओर से पेश नहीं किया गया है.
इस कारण बिना कमी पूर्ति पूरी किए आगे सुनवाई नहीं हो सकती. इस पर अदालत ने पुलिस थाना महावीर नगर से रिकॉर्ड तलब करने के आदेश जारी किए. निगरानी कर्ता की और से जयपुर से घनश्याम राठौर एडवोकेट (एएजी)ने अधीनस्थ अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया और आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया तथा अग्रिम सुनवाई की तारीख 30 मई 2023 नियत की.
लगातार न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही
अधीनस्थ अदालत एसीजेएम 6 में आज मनोज पुरी की और से एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें ऊपर की अदालत में हुई कार्यवाही का विवरण देते हुए निवेदन किया की पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और लगातार अदालत के आदेश की अवमानना की जा रही है. अदालत ने 23 मई तक का समय दिया था. इसलिए अवमानना की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए. पुलिस द्वारा एक शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें कहा गया की हमने जिला अदालत में निगरानी पेश की थी जिसमे अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया है और मामला विचाराधीन है.
इस कारण अब कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती. मदन दिलावर के वकील मनोज पुरी की और से उस पर सख्त आपत्ति की गई और अदालत को बताया की थाना अधिकारी द्वारा आपके आदेश की कॉपी कर उस पर खुद के सील ठप्पे लगा कर सत्यापित कर मुल्जिम पक्ष को दी जा रही है. अदालत ने समय नहीं होने के कारण बुधवार को आदेश देने के लिए कहा. अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी.
ये था मामला
एडवोकेट मनोज पुरी ने बताया कि, मदन दिलावर की ओर से पेश इस्तगासा में बताया गया था कि 13 मार्च को कांग्रेस की एक सभा जयपुर में आयोजित हुई थी. इसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने विवादित बयान दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी. रंधावा ने कहा था कि, 'अडानी को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, मोदी को खत्म करो, मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा. अगर मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा.' इस मामले को लेकर पहले रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास दिलावर की ओर से किया गया, जब मामला दर्ज नहीं हुआ तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही. जिसको लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है.
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