Rajasthan News: प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी और 'लूट' से मिलेगी राहत, पेश होने जा रहा देश का पहला 'राइट टू हेल्थ' बिल
राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस सरकार की और से शुक्रवार को देश का पहला 'राइट टू हेल्थ बिल' पेश होगा. कांग्रेस ने 2018 के चुनावी घोषणा पत्र यह वादा किया था.
Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में पंद्रहवी विधानसभा के सातवें सत्र की बैठक जारी है. इस सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक ला सकते हैं. दरअसल विधानसभा का सत्र 28 मार्च को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था. वहीं 15वीं राजस्थान विधानसभा के सातवें सत्र की बैठक 19 सितंबर को 11 बजे से शुरू हुई है. प्रदेश के आमजन को स्वस्थ का अधिकार देने के लिए आज विधानसभा में देश का पहला राइट टू हेल्थ बिल पेश किया जा रहा है.
देश का पहला राइट टू हेल्थ बिल
राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस सरकार की और से शुक्रवार को देश का पहला 'राइट टू हेल्थ बिल' पेश होगा. कांग्रेस ने 2018 के चुनावी घोषणा पत्र यह वादा किया था. अगर यह बिल पास हुआ तो कोई भी निजी अस्पताल मरीज को भर्ती करने से पहले पैसे जमा कराने के लिए नहीं कह सकेगा ना ही दबाव बना सकेगा. मरीज से पहले पैसे जमा कराने के लिए दबाव बनया तो निजी अस्पताल पर कार्रवाई होगी. स्वास्थ्य सेवा संबंधी शिकायत का स्थानीय स्तर पर 24 घंटे में निस्तारण करना होगा, अन्यथा जिला अथारिटी को केस चला जाएगा.
यहां दर्ज करवा सकेंगे शिकायत
एक महीने में जिला और उसके बाद 1 महीने में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी को मामले में कार्रवाई करनी होगी. मरीज वेब पोर्टल या हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे. जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण में कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया गया है. स्टेट अथॉरिटी में किसी आईएएस को अध्यक्ष बनाया जाएगा.
बिल की अहम बातें
निजी अस्पताल मरीज को उपचार से पहले फीस जमा कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे.
मरीज की मौत के बाद परिजन बकाया पैसा न दे सके तो भी अस्पताल शव देने से मना नहीं कर सकेंगे.
मरीज के इलाज से संबंधित . सारी जानकारी परिजन को देनी होगी.
ये भी पढ़ें
Rajasthan News: दिवाली से पहले राजस्थान की महिलाओं को गहलोत सरकार का तोहफा, दिए जाएंगे फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन