Bharatpur: नौकरी के लिए युवक को देर से मिला इंटरव्यू लेटर, कोर्ट ने डाकघर पर लगाया 2 लाख का जुर्माना
भरतपुर में अदालत की अवमानना मामले में डाकघर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. इंटरव्यू लेटर देरी से भेजे जाने पर कोर्ट ने 2 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर अदा करने का आदेश दिया था.
Rajasthan News: भरतपुर में बुधवार को रूपवास डाकघर की चल संपत्ति कुर्क कर ली गई. मामला इंटरव्यू का लेटर देरी से भेजने का है. परीक्षार्थी देर से लेटर मिलने के कारण इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाया था. इंटरव्यू से वंचित रह जाने पर फरियादी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 2 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने डाकघर पर जुर्माना लगाते हुए परिवादी को हर्जाना के तौर पर 2 लाख रुपए देने का आदेश दिया. कोर्ट का आदेश आने के बावजूद डाकघर की तरफ से पीड़ित को हर्जाने की रकम नहीं मिली.
आदेश के उल्लंघन पर कोर्ट ने डाकघर की चल संपत्ति कुर्क कर ब्याज सहित 2 लाख 1650 रुपए देने का निर्देश जारी किया. परिवादी 24 वर्षीय ऋषभ कटारा भरतपुर जिले के रूपवास कस्बे का रहने वाला है.
देरी से इंटरव्यू का लेटर मिलने पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
28 नवंबर 2020 को इलाहाबाद में लीगल असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू का कॉल लेटर 24 नवंबर को भरतपुर सिटी पोस्ट ऑफिस पहुंचा. भरतपुर सिटी पोस्ट ऑफिस से कॉल लेटर 25 नवंबर 2020 को रूपवास भेज दिया गया. कॉल लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट से आया हुआ था. रूपवास डाकघर ने कॉल लेटर डिलीवर ही नहीं किया. रूपवास डाकघर से कॉल लेटर 2 दिसंबर 2020 को ऋषभ के पास पहुंचाया गया.
तब तक ऋषभ कटारा के इंटरव्यू की तारीख निकल चुकी थी. इंटरव्यू देने से वंचित रहने पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. ऋषभ ने पोस्ट ऑफिस के खिलाफ दिसंबर 2020 को एक केस दायर किया. कोर्ट में केस की दो साल तक सुनवाई चली और 30 सितंबर को फैसला आया.
पोस्ट ऑफिस की संपत्ति कुर्क कर पीड़ित को मिले हर्जाना
कोर्ट ने आदेश दिया कि रूपवास डाकघर ऋषभ को हर्जाना के तौर पर 2 लाख रुपए की राशि देगा. फैसले के बाद भी रकम नहीं मिलने पर ऋषभ एक बार फिर अदालत पहुंचा. उसने अदालत की अवमानना का मुद्दा उठाया. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डाकघर की चल संपत्ति कुर्क कर पीड़ित को हर्जाना देने का फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि 2 लाख पर ब्याज सहित पीड़ित को हर्जाने की राशि दी जाए.
आज अदालत के आदेश की तामील कराई गई. सहायक नजीर सत्येंद्र ने बताया है कि सिविल जज रूपवास की तरफ से कुर्की वारंट जारी किया गया है. अदालत ने डाकघर रूपवास की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. ऋषभ कटारा के पक्ष में अदालत ने फैसला सुनाया था. डाकघर की तरफ से रकम अदा नहीं करने पर चल संपत्ति कुर्क की जा रही है.
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