राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा और इसके जरिए भरे भर्ती आवेदनों में एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अभ्यर्थी संशोधन कर सकेंगे. आयोग ने शनिवार से संशोधन की शुरूआत की है. आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि संशोधन का अवसर 24 जुलाई 2022 की रात्रि 12 बजे तक दिया गया है. इसके बाद संशोधन के लिए दिया गया लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा. 


संयुक्त सचिव ने बताया कि आयोग की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार संशोधन का एक अवसर अभ्यर्थियों को निशुल्क दिया गया है. अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में संशोधन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय से संशोधन कर लें. तय अवधि के बाद संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा.


ऐसे समझें संशोधन की प्रक्रिया
संशोधन के लिए सबसे पहले जिस विकल्प जन आधार, आधार, एसएसओ प्रोफाइल से पूर्व में प्रोफाइल बनाई गई थी, उसमें दर्ज विवरण में संशोधन करना होगा. संशोधन करने पर ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में संशोधन किया जाना संभव हो सकेगा. इसके बाद अभ्यर्थी को अपने एसएसओ आईडी के रिक्रूटमेंट लिंक में अभ्यर्थी डैश बोर्ड में दर्शाए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा. इससे पूर्व में भरी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल प्रदर्शित होने पर सिंक्रोनाइज्ड बटन पर क्लिक करना होगा. 


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इस प्रक्रिया को करने के बाद मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर वेरिफाई बटन के माध्यम से इसे सत्यापित करना होगा. सत्यापन की प्रक्रिया के बाद स्क्रीन पर एक पॉपअप प्रदर्शित होगा. इसमें अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम और लिंग का विवरण अद्यतन कराई गई जानकारी के अनुसार प्रदर्शित हो जाएगा. अभ्यर्थी प्रदर्शित जानकारी की पूर्णतया जांच कर फाइनल सबमिट करें. एक बार फाइनल सबमिट किए जाने के बाद पुनः संशोधन नहीं किया जा सकेगा.


6 महीने पूर्व लागू की गई थी प्रक्रिया
गुप्ता ने बताया कि आयोग ने जनवरी 2022 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू की थी. वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जनआधार, आधार कार्ड के विकल्प का चुनाव करने पर सिस्टम की ओर से जनआधार, आधार कार्ड में दर्ज विवरण को स्वतः दर्ज किया जाता है. इस संबंध में कुछ अभ्यर्थियों की ओर से जन आधार, आधार कार्ड में दर्ज विवरण और शैक्षणिक दस्तावेजों के विवरणों में भिन्नता होना व्यक्त किया था. इसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों को संशोधन का यह अवसर दिया है.


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