Rajasthan Minor Rape Case: राजस्थान (Rajasthan) के भरतपुर (Bharatpur) जिले की पोक्सो कोर्ट (Pocso Court) नंबर 1 की न्यायाधीश दीपा गुर्जर (Deepa Gurjar) ने नाबालिग लड़की के साथ रेप (Rape) करने के दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. बताया गया कि आरोपी अशोक (Ashok) ने अपने पड़ोस में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 10 सितंबर 2018 को रेप किया था. पीड़िता ने लोकलाज के भय और आरोपी के डर की वजह से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या (Suicide) कर ली थी.
2018 की है घटना
मामला भरतपुर जिले के भुसावर थाना क्षेत्र का है. घटना 10 सितम्बर 2018 की है, जब पड़ोस में रहने वाले अशोक ने नाबालिक को उस समय दबोच लिया था जब वो एक कच्चे मकान में पशु चारा लेने गई थी. इसी दौरान अशोक ने पीड़िता के साथ रेप किया. वहां के स्थानीय व्यक्ति ने इस पूरी घटना को देख लिया था. अपने घर पहुंच कर लोकलाज के भय से पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी. लेकिन, परिजनों को पता नहीं लगा था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या क्यों की.
ऐसे सामने आया सच
जिस स्थानीय व्यक्ति ने नाबालिग के साथ अशोक को रेप करते देखा था उसी ने नाबालिग के परिजनों को घटना के बारे में बता दिया. उसके बाद मृतका के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और मृतका के शव का मेडीकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया था. मेडीकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई थी और आज आरोपी अशोक कुमार को आजीवन कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है.
क्या कहा लोक अभियोजक ने
लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि एक नाबालिक के साथ अशोक ने रेप किया था. पीड़िता ने डर की वजह से आत्महत्या कर ली थी. पीड़ित पक्ष की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुनाया है. आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
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