Rajasthan: प्रशासन से परमिशन लेकर अलवर में निकाला जा सकेगी धार्मिक जुलूस, अभी लागू है धारा 144
Alwar: अलवर में सात मई तक धारा 144 लगा दी गई है. हालांकि इस दौरान प्रशासन से परमिशन लेकर धार्मिक जुलूस निकाला जा सकेगा.
Alwar News: त्योहारों के दौरान आपसी सौहार्द बना रहे इसके लिए अलवर में जिला प्रशासन द्वारा सामाज के लोगो से समझाइश की जा रही है. एहतियात के तौर जिला प्रशासन ने धारा 144 सात मई तक पूरे जिले में लागू की है. करौली की घटना के बाद अलवर से लगते मेवात क्षेत्र के रामगढ़ में कलेक्टर व एसपी ने पहुंच कर समझाइश की.
डीजे पर लगी पाबंदी
राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन को लेकर रामगढ़ कस्बा थाने में सभी संप्रदाय एवं संगठनो की बैठक लेने पहुंचे जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने धार्मिक जुलूस के लिए किसी भी तरह की पाबंदी से मना किया पर इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति होना जरूरी बताया लेकिन डीजे बजाने पर पाबंदी लगाने की बात कही. डीएम पहाडिया ने कहा कि राज्य सरकार ने सिर्फ डीजे बजाने पर पाबंदी लगाने के साथ धार्मिक आयोजन की सूचना से प्रशासन को अवगत कराना आवश्यक बताया है. आयोजन अनुमति लेने की गाइडलाइन जारी करने के साथ अनुमति प्राप्त धार्मिक आयोजन जुलूस आदि की सुरक्षा एवं सहयोग के लिए पुलिस एवं प्रशासन तत्पर है.
गलत हरकत करने वाले लोगों की सूचना पुलिस को दे
डीएम पहाड़िया ने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका एवं गलत हरकत करने वाले लोगों की सूचना तुरंत पुलिस एवं प्रशासन को दें. यदि कोई कुछ गलत कर भी रहा है तो स्वयं अपने स्तर पर रिएक्शन नही करें. बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने सोशल मीडिया पर आने वाली भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्टों से स्वयं को दूर रखने की चेतावनी देते हुए कहा कि गाइडलाइंस की अवहेलना करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति क्यों न हो. इस दौरान डीएम एवं एसपी सहित एएसपी सरिता सिंह एसडीएम कैलाश चंद शर्मा तहसीलदार घमंडी राम मीणा, एसएचओ रामनिवास मीणा जवाहर तनेजा आदि मौजूद रहे.
अलवर में लागू है धारा 144
जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट नन्नू मल पहाड़िया ने कहा सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका एवं गलत हरकत करने वाले लोगों की सूचना तुरंत पुलिस को एवं प्रशासन को दें. यदि कोई कुछ गलत कर रहा भी रहा है तो तुम अपने स्तर पर एक्शन नहीं करें साथ ही कहा कि अलवर जिला मेवात क्षेत्र के अंदर आता है लेकिन अभी तक अलवर जिले में सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ने की आशंका नजर नहीं आई. ज्यादातर लोग त्योहारों पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं. अलवर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई. धारा 144 लगाने से धार्मिक जुलूस पर पाबंदी नहीं है. कोई भी धार्मिक जुलूस निकाले तो प्रशासन से परमिशन लेकर निकालें, जिससे कि प्रशासन द्वारा जुलूस में सिक्योरिटी दी जाए.
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