Rajasthan Roadways Bus: राजस्थान की रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर आई है. अगर किसी यात्री ने चूक कर दी तो उससे बड़ी वसूली होगी. इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं. जारी आदेश के मुताबिक़ रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर निर्धारित किराए से 10 गुना के बराबर राशि वसूली जाएगी. रोडवेज प्रबंधन ने अधिभार राशि की वसूली के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों के स्थान पर संशोधित आदेश जारी किए हैं.


उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने पिछले दिनों इसके निर्देश दिए थे. रोडवेज को घाटे से उबारने एवं राजस्व अर्जन में वृद्धि लाने के सार्थक प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है. निगम अध्यक्ष शुभ्रा सिंह ने बताया कि निगम में वाहन निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने और निगम राजस्व में वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.
 
कुछ ऐसी है तैयारी ?
शुभ्रा सिंह ने कहा कि ज्यादातर निरीक्षकों द्वारा वाहन निरीक्षण के दौरान बिना टिकट यात्रियों से अधिभार राशि की वसूली नहीं की जाती है. ऐसे में पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित कर बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए जाने पर यात्री भाड़े के 10 गुना के बराबर या 2000 रुपये जो भी कम हो की वसूली की जाएगी . उन्होंने बताया कि इस संबंध में निरीक्षण कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए भी प्रतिमाह 36 हजार रुपये अधिभार राशि वसूल किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. पूर्व में निरीक्षकों के लिए यह लक्ष्य 3 बिना टिकट यात्री प्रकरण पकड़े जाने का था.


ताकि जांच न हो प्रभावित
निगम के किसी भी एक डिपो के बस सारथियों, परिचालकों, चालकों के विरुद्ध एक माह में बिना टिकट यात्रा के कुल पांच या पांच से अधिक ऐसे प्रकरण पाए जाते हैं, तो ऐसे मामलों में संबंधित डिपो में कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध भी लापरवाही बरतने के आरोप में आरोप पत्र जारी करते हुए निलंबित किया जाएगा, ताकि जांच प्रभावित न हो पाए. 


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