Rajasthan New Corona Guideline: देशभर के साथ प्रदेश में भी कोविड-19 (Covid-19) के नए मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है. इसको देखते हुए गृह विभाग ने रविवार को एक आदेश जारी किया. विभाग ने आदेश में प्रदेशभर के कक्षा पांच तक के नगरीय क्षेत्रों के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों खोलने की अनुमति दी है. 


क्या है आदेश
राजस्थान में कोरोना के केस में कमी के बाद कक्षा छह से बारह तक के स्कूल खोल दिए गए थे. अब राज्य सरकार के गृह विभाग ने कक्षा पांच तक के भी स्कूल खोले की अनुमति दे दी है. वहीं कक्षा छह से बारह तक के स्कूलों पर अब कोविड प्रतिबंध हटा दिया है. लेकिन बच्चों को स्कूल अपने अभिभावक से लिखित सहमति होने पर ही स्कूल परिसर में आने की अनुमति होगी. जबकि ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा को जारी रखा जाएगा. ये आदेश 16 फरवरी से लागू होंगे. 


क्या है नई गाइडलाइन
अब कोरोना गाइडलाइन में ढिल देते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है. नई दिशानिर्देश ये हैं-
-सभी संस्थान, विभाग, कार्यालय, प्रतिष्ठानों के संचालक के लिए एक घोषणा लगानी होगी. इसमें बताना होगा कि संस्थान के कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की दोनों डोज ली गई है. कितने व्यक्तियों ने डोज नहीं लगवाई. इस नियम का उल्लंघन होने वपर प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही होगी. 
-विदेशों से राजस्थान आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर आवश्यक रूप से RT-PCR जांच करना अनिवार्य होगा. रिपोर्ट निगेटिव होने पर यात्री को सात दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा.
-घरेलू हवाई या ट्रेन यात्रा करने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. जिस यात्री के पास ये दोनों नहीं होगी उसे सात दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा. 


ये भी पढ़ें-


UP Election 2022: शिवपाल यादव के समर्थन में उतरे BJP नेता मनीष यादव, कहा- मैं परिवार में लौट आया


गुरुग्राम के फेमस रेस्तरां ने दिव्यांग महिला को नहीं दी एंट्री, जानें क्या है वजह