Rajasthan Loudspeaker News: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब राजस्थान में भी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर सख्ती बरती जाएगी. हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालमुकुंद आचार्य (Balmukund Acharya) ने धार्मिक स्थलों पर बजने वाले डीजे और लाउडस्पीकर से परीक्षार्थियों और बीमार लोगों को हो रही असुविधा का हवाला देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी.


इस मांग को समर्थन देते हुए राजस्थान सरकार के विधि मंत्री जोगाराम पटेल (Jogaram Patel) ने कहा कि देश का संविधान और कानून सभी के लिए समान हैं. उन्होंने सभी धर्मावलंबियों से अपील की कि वे कानून के अनुसार ही लाउडस्पीकर का उपयोग करें. यदि आवश्यकता पड़ी तो सरकार इस पर सख्त कानून भी ला सकती है.


लाउडस्पीकर के मुद्दे पर जयपुर के हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य के बयान के बाद कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विधायक आचार्य ने विधि प्रकोष्ठ की बैठक में अनुरोध किया कि धार्मिक स्थलों पर अनियंत्रित लाउडस्पीकरों से विद्यार्थियों, मरीजों और वृद्धजनों को परेशानी होती है. उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों को अपनी पूजा-पद्धति का अधिकार है, लेकिन सभी को कानून का पालन भी करना चाहिए.


न्यायालय के आदेश और सरकार की रणनीति
मंत्री पटेल ने साफ किया कि राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) और सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के आदेशों के अनुसार रात 10 बजे के बाद डीजे और माइक का उपयोग प्रतिबंधित है. उन्होंने बताया कि राजनीतिक रैलियों में भी इन नियमों का पालन किया जाता है और आम जनता से भी यही अपेक्षा की जाती है.


सख्त कानून की संभावना
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की गाइडलाइनों का उल्लंघन करता है तो सरकार को इस पर सख्त कानून लाने पर विचार करना होगा. हालांकि, उन्होंने पहले आपसी समझ, भाईचारे और अनुशासन को प्राथमिकता देने की बात कही. यदि स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो सरकार कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी.



ये भी पढ़ें - Jaipur: अजान को लेकर BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य का विवादित बयान, कहा- 'ये 5 टाइम की भारी समस्या...'