Rajasthan News: अशोक गहलोत सरकार की अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना (Rajasthan Ambedkar DBT Voucher Yojana) SC, ST, OBC, MBC, EWS, Minority वर्गों के कॉलेज छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इससे इन छात्रों की पढ़ाई बेहतर होगी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है ये योजना बेहद लाभकारी है. अपने घर से दूर रह कर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह योजना बेहद कारगर होगी. इस योजना के तहत 10 माह तक हर माह 2000 रुपए दिया जाता है. इस योजना का छात्र कैसे लाभ उठायें जाने ये पूरी प्रक्रिया.


क्यों किया जा रहा है संचालित?
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा SC, ST, OBC, MBC, EWS, Minority वर्गों के कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत 5500 छात्र लाभान्वित किये जाने के लिए योजना का संचालन किया जा रहा है.


कौन है पात्र?
गहलोत सरकार की इस योजना के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक के छात्र जो जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय महाविद्यालय की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लास में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे छात्रों को हो ही लाभ दिया जाएगा. 


श्रेणीवार छात्रों का विभाजन
योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के 1500, अन्य पिछड़ा वर्ग के 750, अति पिछड़ा वर्ग के 750, आर्थिक कमजोर वर्ग के 500 विद्यार्थियों और अल्पसंख्यक वर्ग के 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा.


ये हैं शर्ते
अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो. अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य विछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य हो. अभ्यर्थी के माता-पिता, अभिभावक की ( अभ्यार्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि हो ) SC, ST, MBC, Minority के छात्र की वार्षिक आय 2.50 लाख रु., OBC के लिए 1.50 लाख रु. व EWS के लिए 1.00 लाख रु. से अधिक नही हो .जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम (एकेडमिक कोर्स) में अध्ययनरत हो. 


अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका का निवासी न हो. योजना के तहत विद्यार्थी जिनके माता-पिता / अभिभावक के पास स्वयं का मकान उस शहर या स्थान पर होने पर जहां वह अध्ययनरत है, वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा. छात्र को योजना का लाभ अधिकतम पाँच वर्षों के लिए देय होगा. जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें उक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा. अभ्यर्थी को शैक्षणिक सत्र में 2000 रुपये प्रतिमाह अधिकतम 10 माह के लिए राशि देय होगी.


ये है प्रक्रिया
विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किए जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र / एस. एस.ओ.आई.डी. के माध्यम से पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जाएगा. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र . जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र . स्व-घोषित आय प्रमाण-पत्र की प्रति. पिछले साल पास की गई क्लास की मार्कशीट की कॉपी.


अभ्यर्थी को मासिक / प्रतिमाह भुगतान
प्रक्रिया का विनिर्णय इस प्रक्रिया की व्याख्या आयुक्त / निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जाएगी, वहीं अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जाएगी. किसी भी विवाद में संबंधित विभाग के आयुक्त/निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा.


आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय
विद्यार्थी वर्तमान में जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जांच कर आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विभागीय जिलाधिकारी) को भिजवाया जाएगा. स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाइन स्वीकृति कर निर्धारित राशि का भुगतान विद्यार्थी के खाते में डीबीटी की जाएगी.


स्वीकृतकर्ता अधिकारी
योजना के तहत लाभान्वित किये जाने हेतु जिलेवार व वर्गवार लक्ष्यों के अनुरूप स्वीकृति संबंधित उप निदेशक / सहायक निदेशक (जिलाधिकारी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की जाएगी.


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