Violation of Covid Guidelines in Rajasthan: देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है इससे राजस्थान (Rajasthan) भी अछूता नहीं है. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने जानलेवा कोविड-19 के डेल्टा और ओमिक्रोन (Omicron) संक्रमण से बचाने के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन्स जारी की हैं. इन गाइडलाइन्स के तहत कक्षा एक से 12 तक के नगर निगम और नगर पालिका में आने वाले सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. लेकिन, इस महामारी में निजी स्कूल अपनी मनमानी करने से नहीं चूक रहे हैं और मासूम बच्चों की जान खतरे में डालकर स्कूल बुलाया जा रहा है.


बच्चों में संक्रमण फैलने की आशंका
कोरोना महामारी में छोटे बच्चों को अभी तक किसी तरह की वैक्सीन नहीं लगाई गई है. कोरोना की तीसरी लहर में जानकारों ने बच्चों में संक्रमण फैलने की आशंका जताई है. 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है लेकिन, इससे छोटी उम्र के बच्चों को किसी तरह की वैक्सीग नहीं लग रही है.


महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज 
इस बीच खंडा फलसा पुलिस थाना के सब इंस्पेक्टर पप्पू सिंह ने बताया कि जोधपुर के जालोरी गेट स्थित निजी शिक्षण संस्थान राज्य सरकार की गाइडलाइन्स का उल्लंघन करते हुए स्कूल संचालन करते हुए मिले. राज्य सरकार के आदेश को नहीं माना गया और कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को स्कूल बुलाया गया. इस दौरान पुलिस को शिकायत मिली तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो देखा कि बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे. ऐसे में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन्स के उल्लंघन के आरोप में महामारी एक्ट के तहत निजी स्कूल संस्थान और संचालक पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है. 


नहीं नजर आई सोशल डिस्टेंसिंग 
स्कूल में करीब 2 दर्जन से अधिक बच्चे बैठे नजर आए. हालांकि, बच्चों ने मास्क पहना हुआ था लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई. इसको लेकर स्कूल संचालक पर लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है. राज्य सरकार की नई गाइडलाइन्स के तहत बच्चों को ऑनलाइन पढाए जाने की बात कही गई है.


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