Rajasthan BJP MLA Deepti Maheshwari: राजस्थान हाई कोर्ट में वोटर कार्ड उदयपुर और राजसमंद दो जगह एक ही नाम के होने के मामले में याचिकाकर्ता ने न्यायालय में आपत्ति दर्ज करते हुए याचिका पेश की थी. याचिकाकर्ता ने राजसमंद विधायक दिप्ती माहेश्वरी के दो जगह वोटर कार्ड को लेकर आपत्ति दर्ज की गई थी.
याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकलपीठ ने राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित अन्य सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों को 20 सितंबर तक जवाब तलब करने के आदेश दिए हैं.
राजस्थान हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अधिवक्ता जितेंद्र कुमार खटीक ने एक चुनाव याचिका पेश की थी. जिसमें बताया कि राजसमंद में विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान अधिकारियों के समक्ष आपत्ति करने के बावजूद चुनाव शून्य घोषित नहीं किया गया.
याचिकाकर्ता ने याचिका में आरोप लगाया है कि राजसमंद विधायक दिप्ती माहेश्वरी ने विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन के साथ राजसमंद का वोटर कार्ड पेश किया है. उससे पहले जब राजसमंद में उपचुनाव हुए थे. उस दौरान दिप्ती माहेश्वरी की ओर से उदयपुर का वोटर कार्ड नामांकन के साथ पेश किया गया. एक व्यक्ति की ओर से दो दो वोटर कार्ड कैसे बनाया जा सकते है.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उप चुनाव में उदयपुर का वोटर कार्ड और आम चुनाव में राजसमंद का वोटर कार्ड पेश किया है. जो कि अपराध की श्रेणी में आता है और चुनाव को भी शून्य घोषित किया जाना चाहिए. लेकिन चुनाव अधिकारी ने उसकी आपत्तियों को नहीं सुना ऐसे में हाई कोर्ट में याचिका पेश की गई है. जिस पर सुनवाई के बाद राजसमंद विधायक सहित अन्य को संबंध जारी किया गया. न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों को 20 सितंबर तक जवाब तलब करने के आदेश दिए हैं.
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