राजस्थान रीट पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. एक ओर विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है वहीं एसओजी रीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है. ऐसे में गहलोत सरकार ने रीट परीक्षा लेवल 2 को रद्द कर दिया. इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार सरकार को नोटिस जारी जवाब मांगा है..
राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में रिट भर्ती परीक्षा 2021 लेवल 2 को रद्द करने पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित समन्वयक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश रविंद्र कुमार सैनी और अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया है. याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने एक ही परीक्षा एजेंसी के जरिए रीट लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा आयोजित कराई थी इसमें लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए थे. गत 7 फरवरी को मुख्यमंत्री रीट लेवल 2 की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की थी.
याचिका में कहा गया कि मामले में फिलहाल एसओजी की ओर से की जा रही जांच पूरी नहीं हुई है. इसके अलावा यह भी साबित नहीं हुआ है कि पेपर लीक में कितने लोग शामिल थे और परीक्षा में शामिल कितने अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का फायदा उठाया. ऐसे में पेपर लीक करने और उसका लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को अलग कर शेष परीक्षार्थियों को लेकर परीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए.
याचिका में यह भी कहा गया कि -:
- रीट के दोनों लेवल की परीक्षा आयोजित कराने वाली एक ही एजेंसी है
- लेवल टू के मामले में परीक्षा कराने में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार कर परीक्षा को रद्द किया गया,
- लेवल-1 की परीक्षा यथावत रखते हुए उसका परिणाम जारी कर दिया गया है
ऐसे में राज्य सरकार के पेपर रद्द करने के आदेश को निरस्त किया जाए जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
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