Rajasthan News: संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Sanjeevani Credit Cooperative Society) मामले में बयानबाजी को लेकर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) पर बीते मार्च में मानहानि का केस (Defamation Case) दायर किया था. इसी कड़ी में कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सीएम गहलोत को झटका देते हुए हाजरी में छूट देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत हाजिरी की बजाय 7 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए पेश होने को कहा है.
राउज एवेन्यू कोर्ट में अशोक गहलोत ने पुनर्विचार याचिका दायर कर विभिन्न कारणों का हवाला देकर कोर्ट में पेशी से राहत देने की गुजारिश की थी. इसमें सीएम गहलोत ने अपने वकीलों की मदद से कोर्ट से 7 अगस्त की पेशी से राहत देने की मांग की थी. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मानहानि केस की सुनवाई करते हुए समन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया. ऐसे में अब अशोक गहलोत को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना ही होगा.
सीएम गहलोत को प्रथम दृष्टया कोर्ट ने माना दोषी- गजेंद्र सिंह शेखावत
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से कहा कि पिछले महीने अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई थी. अदालत ने सीएम अशोक गहलोत को प्रथम दृष्टया दोषी मानकर 7 अगस्त को पेश होने को कहा था. मुख्यमंत्री की तरफ से सेशन कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की गई. उन्होंने कहा कि हालांकि बुधवार (2 अगस्त) को अदालत ने सीएम गहलोत को राहत देने से इंकार कर दिया. इस मामले में अदालत ने गहलोत को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिये हैं.
मुख्यमंत्री के पट्टी का खुल गया राज- गजेंद्र सिंह शेखावत
सीएम अशोख गहलोत पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उनके पैर में पट्टी बंधे होने का राज भी अब खुल गया. आगामी 7 अगस्त तक ये पट्टी नहीं खुलेगी. उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर आरोप लगाय कि मुख्यमंत्री चोट का बहान बना कर अदालत में पेशी से बचना चाहते हैं.
गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर लगाये ये आरोप
गौरतलब है कि इसी साल मार्च महीने में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. शेखावत ने कहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ उनके चरित्र का हनन किया, बल्कि उनकी दिवंगत मां को भी आरोपी करार दिया. 6 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने अशोक गहलोत को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था. अदालत ने गहलोत को 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था. इससे पहले दिल्ली पुलिस कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंप चुकी है.
दरअसल, फरवरी 2023 को सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले का आरोपी बताया था. इसके बाद ही केंद्रीय मंत्री ने राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाकर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था.
ये भी पढ़ें: Bharatpur News: भरतपुर से सटे मेवात क्षेत्र में 3 अगस्त तक इंटरनेट बंद, पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट