(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Rajasthan News: राजस्थान में बदले पेट्रोल पंप लगाने के नियम, अब इन जगहों पर नहीं लगा सकेंगे पंप, पढ़ें नई गाइडलाइंस
Rajasthan: गाइडलाइंस के मुताबिक अब स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाकों के 50 मीटर के दायरे में नया पेट्रोल पंप नहीं लगाया जा सकेगा. इसके अलावा पंप की परिधि में 50 मीटर का एरिया खाली रखना होगा.
Rules for setting up petrol pumps changed in Rajasthan: राजस्थान में पेट्रोल पंप लगाने के लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है. यदि आप यहां पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं तो आपको इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देशों के बाद यहां टाउन प्लानिंग विंग ने नई गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइंस के मुताबिक अब स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाकों के 50 मीटर के दायरे में नया पेट्रोल पंप नहीं लगाया जा सकेगा. गाइडलाइंस के अनुसार पेट्रोल पंप की परिधि में 50 मीटर का एरिया खाली होना चाहिए.
पंप लगाने के लिए 18 से 24 मीटर हो सड़क की चौड़ाई
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जहां सड़कों की चौड़ाई 18 से 24 मीटर होगी सिर्फ वहीं पर पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत दी जाएगी. शहरी स्थानीय निकाय को निर्देश दिये गए हैं कि लोगों के भूमि परिवर्तन के आवेदन से संबंधित सभी केसों का परीक्षण किया जाए. इसके बाद शहरी विकास और आवास विभाग ने पेट्रोल पंप कंपनियों द्वारा मान्यता प्राप्त पेट्रोल पंप नक्शों का परीक्षण किया है.
पेट्रोल पंप के ऊपर से न गुजरे हाईटेंशन तार
इसी के आधार पर नए नियम बनाए गए हैं ताकि पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जा सके. गाइडलाइंस के अनुसार पेट्रोल पंप के ऊपर से हाईटेंशन तार नहीं गुजरना चाहिए. विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पेट्रोल पंप के जरिए वातावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं. स्थानीय निकायों को निर्देश दिये गए हैं कि वे भूमि परिवर्तन से संबंधित फाइलें स्टेट लैंड यूज चेंज कमेटी को भेजें ताकि उनका बारीकी से निरीक्षण किया जा सके.
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