Sawai Madhopur Crime News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने नाबालिग (Minor) का अपहरण कर गैंगरेप (Gangrape) करने वाले आरोपी सीताराम चतुर्वेदी और उसके बेटे गोविन्द चतुर्वेदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोनों पर 80-80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. 

 

5 अप्रैल 2021 को नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था. पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने पुलिस को बताय था कि वह अपने मायके गई थी और उसके पीठ पीछे उसका रिश्तेदार दोपहर लगभग 12:30 बजे  बेटी को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया. इसकी जानकारी उसकी छोटी बेटी ने दी. जब वह अपने मायके से लौटी तो बेटी गायब मिली. पीड़िता की मां ने उदई मोड़ गंगापुर सिटी में नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 27 मई 2021 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. दोनों आरोपी तभी से न्यायिक हिरासत में थे. 


पॉक्सो कोर्ट ने तीन साल पुराने मामले में सुनाई सजा

उधर, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट पेश की जिस पर न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी माना. वहीं, सीताराम चतुर्वेदी और उसके बेटे गोविंद चतुर्वेदी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई. जिला पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि  सीताराम चतुर्वेदी और उसके बेटे गोविन्द चतुर्वेदी के खिलाफ नाबालिग की मां ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था.

 

पुलिस ने दोनों आरोपियों को 27 मई 2021 को गिरफ्तार किया था. तभी से दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में थे. पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश की जिस पर सुनवाई करते हुए दोनों पिता-पुत्र को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास ( मृत्यु तक ) की  सजा सुनाई गई.