Rajasthan News: राजस्थान के बूंदी (Bundi) जिले में भी जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है. जिला कलेक्टर रेणु जयपाल (District Collector Renu Jaipal) ने आदेश जारी कर दिए है. राजस्थान के अजमेर (Ajmer), उदयपुर (Udaipur) सहित कई जिलों में भी धारा 144 लगायी गयी है.

किया गया है पुलिस बल तैनात
इसके साथ कई तरीके की पाबंदिया भी लगाई गई है. आदेश में किसी भी प्रकार के धार्मिक झंडे नहीं लगाने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट नहीं करने सहित कई धार्मिक प्रयोजनों के दौरान सामाजिक सद्भाव एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रेणु जयपाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बूंदी में निषेधाज्ञा लागू की है. वही आगामी त्योहारों को लेकर बूंदी जिले में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है. हर कार्यक्रम की ड्रोन से वीडियो ग्राफ़ी करवाई जा रही है.


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इन कार्यो के लिए सक्षम अधिकारी से लेनी होगी अनुमति
आदेश के अनुसार धार्मिक आयोजन के दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति यथा- राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, तिराहे पर निर्मित सर्किल, पानी की टंकी, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभे पर धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर लगाने के लिए स्वीकृति लेनी होगी. अन्यथा पूरी तरीके से रोक रहेगी. इसी तरह से डीजे, माइक, जुलूस निकालने, प्रदर्शन, मेले सहित कई कार्यक्रमों के लिए जिला कलेक्टर, एसडीएम स्तर के सक्षम अधिकारी से अनुमति के बाद ही कार्यक्रम किया जा सकेगा. वही सामान्य प्रक्रिया में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में पूजा, नमाज व आराधना के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

धार्मिक कार्यक्रम आयोजन के लिए ऐसे होगा आवेदन




विभिन्न धार्मिक त्यौहार, जयंती, शोभायात्रा, सार्वजनिक कार्यक्रम, जुलूस आदि के शांतिपूर्वक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द के वातावरण में आयोजन एवं इन कार्यक्रमों के आयोजन से आमजन को कोई असुविधा न हो इसके लिए जिला प्रशासन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में सार्वजनिक कार्यक्रम, शोभायात्रा, प्रदर्शन के संबंध में आयोजित निर्धारित प्रारूप में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर, प्राधिकृत अधिकारी से आज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश कर सकते है.
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों का सत्यापन संबंधित क्षेत्र के थानाधिकारी से करवाने के पश्चात् प्रार्थना पत्र जारी करेंगे. अनुमति जारी करने समय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर, प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखेंगे. प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 1963 एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम, 1964 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखेंगे. सार्वजनिक कार्यक्रम की आज्ञा निर्धारित प्रारूप में प्रदान की जाएगी. कार्यक्रम के लिए प्रार्थना पत्र निस्तारण की सूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त को देंगे. नियम उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के अंतर्गत एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी.


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