Section 144 In Bharatpur: भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने आदेश जारी कर धारा 144 लगा दी है. जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका पर धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है. आदेश के मुताबिक धार्मिक भावना को भड़काने वाला ऑडियो और वीडियो नहीं चलेगा. किसी भी संप्रदाय की भावना को ठेस पहुंचाना प्रतिबंधित रहेगा. किसी समुदाय के लिए आपत्तिजनक पोस्टर, बैनर, पंपलेट या कोई भी अन्य सामग्री का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा. 


सार्वजनिक स्थल पर हथियार की प्रदर्शनी नहीं होगी


जिला मजिस्ट्रेट ने ध्वनि विस्तारित यंत्र के लिए भी गाइडलाइन जारी की है. भरतपुर जिले की सीमा में ध्वनि विस्तारित यंत्र का इस्तेमाल करने के लिये उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारित यंत्र का इस्तेमाल करते पाए जाने पर कार्रवाई की जायेगी. भरतपुर में सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह के हथियार की प्रदर्शनी नहीं हो सकेगी. व्यक्तिगत या सामूहिक रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक और अन्य धारदार हथियार एवं अस्त्र-शस्त्र, गड़सा, बरछी, तरवार, शेरपंजा, चाकू, कांच की बोतल, कांच के टुकडे, फरसा, तेजाब, केमिकल को साथ लेकर चलने की भी मनाही है.


Jodhpur: सोशल मीडिया पर हनीट्रैप गैंग एक्टिव, महिला से 'दोस्ती' पड़ सकती है भारी, जोधपुर में दो गिरफ्तार


जुलूस और रैली निकालने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति


जुलूस और रैली निकालने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी. धार्मिक और सार्वजनिक स्थान, दुकान, वाहन एवं मकान की छत पर पत्थर , बोतल का संग्रहण नहीं किया जाएगा. आदेश के मुताबिक कुछ मामलों में लोगों को छूट रहेगी. विकलांग, नेत्रहीन, दिव्यांग और बुजुर्गों को लाठी का सहारा लेने और सिक्ख समुदाय के लोगों को कृपाण धारण करने की इजाजत है. सरकारी ड्यूटी पर तैनात राजकीय अधिकारी, कर्मचारियों, पुलिस एवं सशस्त्र बलों के सदस्यों पर आदेश लागू नहीं होगा. पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हथियार रखने पर राजकीय अधिकारियोों और कर्मचारियों पर पाबंदी नहीं है. 


Bharatpur Crime: भरतपुर में महिला का हाथ, पैर, मुंह बंधा शव गड्ढे से बरामद, पति पर हत्या का आरोप