Rajasthan News: राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के अजारी ग्राम पंचायत की महिला सरपंच को पद का गलत तरीके से उपयोग करना भारी पड़ गया. अतिरिक्त आयुक्त और शासन उप सचिव ने एक आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत अजारी सरपंच लीला देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन काल में वो ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य और कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगी.
अतिरिक्त आयुक्त और शासन उप सचिव द्वितीय द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि "अजारी सरपंच लीला देवी ने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी राशि का गबन किया था. इस मामले में पिंडवाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें जुर्म प्रमाणित पाए जाने के कारण सरपंच लीला देवी के खिलाफ 22 फरवरी 2024 को अभियोजन स्वीकृति जारी की गई."
आदेश में क्या?
"इस संबंध में उनके खिलाफ आरोप पत्र भी जारी किया गया है. इसके चलते सरपंच लीला देवी का आचरण पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अपचार और अपकीर्तिकर आचरण का परिचायक होने की श्रेणी में आता है. इस कारण राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए लीला देवी को सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित करती है. निलंबन काल में ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य और कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगी."
सरपंच पर लगा ये आरोप
बता दें पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपने पद का दुरुपयोग किया है. वहीं जांच के बाद आरोप सच पाए जाने पर सरपंच लीला देवी के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की गई है.
(सिरोही से तुषार पुरोहित की रिपोर्ट)