गैर इरादतन Murder Case में सिरोही कोर्ट का फैसला, 4 वर्ष कारावास के साथ पत्नी पर लगाया जुर्माना
Sirohi Court Verdict: सिरोही कोर्ट ने पत्नी को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने महिला को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना.

Rajasthan News: सिरोही कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. सेशन जज रूपा गुप्ता की अदालत ने पत्नी को 4 वर्ष के कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई. लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि सुनवाई के दौरान 20 गवाहों और 40 दस्तावेजी सबूतों को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने पति की गैर इरादतन हत्या का पत्नी को दोषी माना.
लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि 30 दिसम्बर 2020 को मृतक के छोटे भाई महेन्द्र कुमार ने थाना रेवदर में रिपोर्ट दी थी. उन्होंने बताया था कि 29 दिसम्बर 2020 को बड़े भाई इन्द्र कुमार पत्नी सीता देवी के साथ रात में सोये हुए थे. भाभी सीता देवी ने सुबह 5 बजे बताया कि पति इन्द्र कुमार के मुंह से खून निकल रहा है. परिजनों ने देखा कि इंद्र कुमार के मुंह, सिर और आंख पर खून लगा हुआ था. गले में मारपीट के भी निशान थे. भाई की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया.
पत्नी गैर इरादतन हत्या की दोषी
रेवदर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में मामला दर्ज जांच पड़ताल शुरू कर दी. सीता देवी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय रेवदर में चार्जशीट पेश की गई. प्रकरण सेशन न्यायालय सिरोही पहुंचा. अभियोजक पक्ष ने 20 गवाहों की पेशी अदालत में करवाई. अदालत में कुल 40 दस्तावेजी सबूत भी पेश किये गए. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि सीता देवी और इन्द्र कुमार के बीच रात में झगड़ा हुआ था.
अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला
लड़ाई के दौरान सीता देवी ने पति इंद्र कुमार की गला घोंट कर हत्या कर दी. न्यायालय ने माना कि महिला को मालूम था कि पति की मौत भी हो सकती है. हालांकि पत्नी का इरादा हत्या करने का नहीं था. इसलिए पत्नी को धारा 304 पार्ट 2 के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी माना गया. सेशन जज रूपा गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पत्नी को चार वर्ष की कारावास और पांच हजार जुर्माने से दंडित किया. राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने की.
तुषार पुरोहित की रिपोर्ट
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