Rajasthan News: सिरोही जिले में आबूरोड एडीजे-2 न्यायालय ने डबल मर्डर के कुल पांच दोषियों को आजीवन कारावास की कड़ी सजा दी है. एडीजे-2 ग्रीष्मा शर्मा की अदालत ने दोहरे हत्याकांड में फैसला सुनाया. उमरनी में 24 अप्रैल 2020 को दो लोगों की हत्या कर दी गई थी.


अदालत ने देवाराम उर्फ देविया, वेलकम, गोविंद, विजय और रूपाराम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह और 85 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए.


लोक अभियोजक दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि 24 अप्रैल 2020 को उमरनी में सनसनीखेज हत्या की वारदात हुई थी. दोहरे हत्याकांड के बाद सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. हमलावर हथियारों से लैस थे. उन्होंने अनीता के पिता समाराम और भाई शांतिलाल पर हमला कर दिया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. तत्कालीन थानाधिकारी आनंद कुमार को मामले की जांच सौंपी गई.


पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा 


उन्होंने कार्रवाई करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार आरोपियों के कब्जे से बरामद कर लिए थे. दोहरे हत्याकांड का मामला अदालत में पहुंचा. गवाहों का बयान रिकॉर्ड कराया गया. अभियोजन ने मजबूत साक्ष्य अदालत में पेश किए.


दोहरे हत्याकांड में आया फैसला


साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पांचों आरोपियों को दोहरे हत्याकांड का दोषी पाया. तत्कालीन थानाधिकारी आनंद कुमार और रीडर ओमप्रकाश ने दो लोगों की हत्या मामले की जांच की थी. लोक अभियोजक दिनेश खंडेलवाल ने भी प्रभावी तरीके से अदालत में पक्ष रखा. गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर अदालत में पांचों दोषियों के खिलाफ उम्रकैद की सजा का ऐलान किया.  


तुषार पुरोहित की रिपोर्ट



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