Sirohi News: राजस्थान के सिरोही में नाबालिग से गैंगरेप मामले में POCSO कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सिरोही जिले की पॉक्सो कोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार पाठक ने नाबालिग से रेप मामले में दो दोषियों के खिलाफ 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ 50-50 हजार के रुपये के जुमाने का ऐलान किया है. इन दोनों दोषियों पर सरोही में नाबालिग के साथ रेप की कोशिश का आरोप सिद्ध हुआ है. 


बता दें कि सिरोही जिले के रेवदर तहसील क्षेत्र में एक नाबालिग दोपहर करीब 2.00 बजे बकरियां चरा रही थी. उसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचे. दोनों ने लड़की के गले पर चाकू रखकर उससे छेड़छाड़ की और रेप करने का प्रयास किया. उन्होंने पीड़िता के कपड़े भी फाड़ दिए. इसी दौरान पीड़िता के चचेरे भाई ने शोर मचाया तो आस-पास काम कर रहे लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे.


पकड़े गए आरोपी ने परिवार को दी थी धमकी


स्थानीय लोगों के पहुंचने पर एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा मौके से भाग गया था. पकड़े गए आरोपी ने पीड़ित परिवार को धमकी दी कि वह पुलिस को खरीद लेगा और यह भी कहा कि वे पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है. 


कोर्ट में हुई प्रभावी पैरवी 


विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने कोर्ट में 12 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया और कठोर कारावास की सजा सुनाई. 20-20 साल के कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया.


हालांकि पीड़िता का परिवार दोषियों के खिलाफ और कठोर सजा की उम्मीद कर रहा था, लेकिन दोनों को मिली सजा के बाद परिवार के लोग संतुष्ट हैं. 


रिपोर्ट : तुषार पुरोहित सिरोही


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