Kota gangrape case: राजस्थान के कोटा में सुकेत रेप केस को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इसी साल फरवरी-मार्च में नौ दिनों तक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ कई बार रेप करने के आरोप में कोर्ट ने 13 आरोपियों को 20-20 साल और एक महिला सहित दो अन्य को चार-चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ-साथ कोर्ट ने 20 साल की सजा पाने वालों पर दस-दस हजार रुपये और चार साल की सजा पाने वालों पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
घर से बहला-फुसलाकर ले गई थी आरोपी महिला
पॉक्सो एक्ट के तहत गठित एक विशेष अदालत के जज अशोक चौधरी ने ये पैसला सुनाया. दरअसल 6 मार्च को कोटा के सुकेत में एक 15 साल की नाबालिग ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. पीड़िता ने बताया था कि 25 फरवरी को उसकी जान-पहचान की एक महिला उसे घर से बैग दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर झालावाड़ ले गई, जहां उसने आरोपियों के हवाले कर दिया. इसके बाद दरिंदों ने झालावाड़ और गागरोन में 9 दिन तक उसके साथ कई बार रेप किया. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने 3 महिला समेत 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिसमें 4 नाबालिग थे.
कोर्ट ने 12 अन्य आरोपियों को किया बरी
कोर्ट ने इस अपराध में शामिल 16 लोगों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. चार नाबालिग आरोपियों पर अभी भी स्थानीय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अलग से मुकदमा चल रहा है. वहीं 12 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने पुलिस की जांच के बाद नौ महीने के भीतर फैसला सुनाया है. अभियोजन पक्ष के वकील प्रेम नारायण नामदेव ने बताया कि मामले की जांच पूरी करने के बाद कोटा पुलिस ने 7 मई को अदालत में 1750 पन्नों का आरोप पत्र पेश किया था.
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