SC to Women: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोप को खारिज कर दिया. इस याचिका में महिला ने एक व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए जमानत याचिका रद्द करने की मांग रखी थी. जिसमें न्यायालय ने कहा कि "सहमति से बने संबंध" का मामला स्पष्ट प्रतीत हो रहा है.


क्या कहा पीठ ने
जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. जिसमें पहले से राजस्थान हाईकोर्ट आरोपी को पहले ही जमानत दे दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने भी जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि महिला खुद उस व्यक्ति के साथ होटल गई है. उसने सीआरपीएफ (CRPF) में कार्यरत पति द्वारा भेजे गए पैसे को इसमें खर्च किया है. ऐसे में ये मामला "सहमति से बने संबंध" का प्रतित होता है. पीठ ने कहा कि महिला अपने बच्चों को घर पर छोड़कर होटल गई थी. वहीं आरोपी के साथ रहने के लिए पास के शहर में एक मकान लिया था. 


क्या बोलीं वकील
कोर्ट ने महिला से कहा कि आप अपने पति का पैसा खर्च कर गई थीं. सीमा पर तैनात उस बेचारे पति को भी नहीं पता था कि पत्नी क्या कर रही है. ऐसे में प्रतीत होता है कि ये संबंध सहमति से बना है. ऐसे में कोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) के दो दिसंबर 2021 को दिए गए फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा. इस मामले में महिला की ओर से वकील आदित्य जैन पेश हुईं. उन्होंने कहा कि पीड़िता को परेशान किया, कई बार बलात्कार हुआ और पैसे के लिए ब्लैकमेल किया गया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर गौर नहीं किया. 


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