भरतपुर (Bharatpur) जिले के रूपवास थाना इलाके में तीन तलाक का मामला (Triple Talaq Case) सामने आया है. रूपवास थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला को पति ने कागज को नोटरी से अटेस्टेड करवाकर तलाकनामा भेजा है. महिला ने रूपवास थाने में आरोपी पति आरिफ के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. जानकारी के अनुसार महिला की शादी आरिफ निवासी वजीरपुर सवाई माधोपुर के साथ 18 नवम्बर 2011 को हुई थी. फिलहाल महिला का पति जयपुर के सांगानेर में रहता है.


बेटी के जन्म के बाद एक लाख की रकम की डिमांड


पीड़ित महिला का कहना है कि शादी के बाद दोनों पति पत्नी राजी खुशी से रहते थे और 2013 में महिला ने एक बेटी को जन्म दिया. बेटी के जन्म के बाद से ससुराल वाले महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे. महिला का आरोप है कि ससुराल वाले बेटी के जन्म के बाद से 1 लाख रुपए की डिमांड भी करते. शारीरिक प्रताड़ना से महिला की आंखों की रोशनी भी कम होने लगी है. वर्ष 2014 में महिला का पति आरिफ जयपुर चला गया. उसने पहली पत्नी को बिना बताए दूसरी शादी कर ली और जयपुर में ही दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा. पति की दूसरी शादी के बारे में पहली पत्नी को पता नहीं था.


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नोटरी से अटेस्टेड कराकर तीन बार भेजा तलाकनामा 


वर्ष 2019 में आरिफ दूसरी पत्नी और बच्चे को लेकर घर सवाईमाधोपुर आ गया. इसका आरिफ की पहली पत्नी ने विरोध किया. आरोप है कि विरोध करने पर आरिफ के परिजनों ने पहली पत्नी के साथ मारपीट की और गाड़ी में बैठाकर पीहर पहुंचा दिया. घटना के बाद महिला ने आरिफ और परिजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया. आरिफ ने पहली पत्नी को 17 जून 2022 को पहला नोटरी से अटेस्टेड तलाकनमा भेजा. दूसरा तलाकनामा 22 जून 2022 को भेजा. तीसरा तलाकनामा 26 अगस्त 2022 को भेजा. सरकार ने तीन तलाक पर रोक लगाई हुई है लेकिन फिर भी आरिफ ने नोटरी से अटेस्टेड हुआ तीन तलाक लिखकर महिला के पास भेज दिया है. रपवास थाने के एएसआई घनश्याम सिंह ने बताया कि महिला ने थाने में तीन तलाक का मामला दर्ज कराया है. आरिफ नामक व्यक्ति ने तलाकनामे की रजिस्ट्री भेजी है. पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश कर रही है. 


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