Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana: राजस्थान सरकार बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए योजना चला रही है. सरकारी विभागों में खाली पदों पर बेरोजगार युवकों को लगाया जाएगा. योजना के तहत वेतन दिया जाएगा और छुट्टी भी मिलेगी. उदयपुर में कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में अधिकारियों को योजना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगार युवाओं के चलाई गई है. पंजीकृत युवाओं को राजकीय काम में उपयोग लेकर प्रोत्साहित किया जा सकता है. योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपए मासिक दिए जाएंगे. कलक्टर ने बताया कि अक्सर विभागों में स्टाफ की कमी की समस्या रहती है. ऐसे में योजना के पंजीकृत योग्य और प्रशिक्षित बेरोजगारों को सेवा का अवसर प्रदान किया जा सकता है.


2 हजार युवा योजना से जुड़ने पर सहमत


इस तरह योजना का उद्देश्य साकार होगा, युवाओं को संबल भी मिलेगा और स्टाफ की कमी की समस्या का समाधान भी होगा. रोजगार विभाग के प्रभारी पीपी शर्मा ने बताया कि उदयपुर जिले में 3500 बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण है. 2 हजार युवाओं ने योजना से जुड़ने की सहमति दी है. 1200 युवाओं को विभाग आवंटित करते हुए इंटर्नशिप के लिए नियुक्त किया जा चुका है. कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवंटित युवाओं से संपर्क कर विभाग में कार्यग्रहण करवाएं. कलक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि विभागों में जल्द से जल्द युवाओं की मांग भेजें ताकि आवंटन किया जा सके. पीपी शर्मा ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति होने के बाद आवेदक को इंटर्नशिप करना अनिवार्य है. इंटर्नशिप किसी भी राजकीय विभाग या उपक्रम में प्रतिदिन 4 घंटे की सेवाएं प्रदान कर की जाएगी.


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इंटर्नशिप को भत्ता प्राप्ति समय तक निरंतर जारी रखना अनिवार्य है. अवधि ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष की होगी. अगर इंटर्नशिप बीच में समाप्त कर दी जाती है तो इस स्थिति में भत्ता बंद कर दिया जाएगा और फिर से आवेदन या भत्ता प्राप्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा. इंटर्नशिप कार्यालय समय में की जाएगी. इंटर्नशिप प्राप्त करने वाले बेरोजगार युवा माह में एक दिवस अनुपस्थित रहते हैं तो इस स्थिति में भत्ता नहीं काटा जाएगा. प्रतिमाह इंटर्नशिप करने का प्रमाण पत्र 5 तारीख तक एसएसओ आईडी पोर्टल पर अपलोड करना होगा. प्रमाण पत्र केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य होगा. प्रमाण पत्र के आधार पर अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता या श्रम या अन्य कानून के तहत दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा.


जिला रोजगार कार्यालय पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की जांच कर बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाएगा. कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की तरफ से योजना की मॉनिटरिंग और विभागों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी. जिला कलेक्टर इंटर्नशिप कराने के लिए निर्देश जारी करेंगे. पात्र प्रार्थी को बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र, दस्तावेज, ई-साइन कर अपलोड करने होंगे.


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योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज


आवेदक को निःशक्त प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित महिला प्रार्थी के लिए पति का मूल निवास प्रमाण या विवाह प्रमाण पत्र, जन्मतिथि के संबंध में सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र या अंक तालिका, स्नातक परीक्षा उत्तर संबंधी अंकतालिका या डिग्री, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अनुसूचित किसी एक बैंक में एकल बचत बैंक खाते की पासबुक की प्रति, पारिवारिक वार्षिक आय के संबंध में तहसीलदार और नोटरी पब्लिक का प्रमाणित प्रपत्र 1 और दो उत्तरदायी व्यक्तियों से प्रमाणित प्रमाण पत्र (प्रपत्र 2) अनुसूचित जाति व जनजाति की दशा में सक्षम अधिकारी की तरफ से जारी प्रमाण पत्र, कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और हिंदी में स्वघोषणा पत्र अनिवार्य होगा.