Udaipur Incident: कन्हैयालाल के दोनों बेटों को मिली सरकारी नौकरी, दो साल तक रहेंगे ट्रेनी, रखी गई ये शर्त
Udaipur murder case: दोनों दो साल तक ट्रेनी रहेंगे इस दौरान उन्हें 14,600 रुपए वेतन दिया जाएगा और इसके बाद 2,400 ग्रेड पे में सैलेरी मिलेगी.
Udaipur Killing: राजस्थान (Rajasthan) के उदयपुर में 28 जून को आतंकी घटना में कन्हैयालाल की हत्या (Kanhaiyalal murder case) मामले में राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के आदेश जारी हो गए हैं. आदेश के अनुसार कन्हैयालाल के दोनों पुत्र यश और तरुण को उदयपुर कोष कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर लगाया गया है और उन्हें एक माह के अंदर जॉइन करने के आदेश जारी किए गए हैं. यह आदेश जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जारी किए हैं. आदेश में कुछ शर्तें भी रखी गई है और दोनों जॉइनिंग तिथि से दो साल तक ट्रेनी रहेंगे. माना जा रहा है कि इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति संभल जाएगी.
इतनी मिलेगी सैलेरी
आदेश में कलेक्टर ने लिखा है कि बलवा, आतंकी घटना, प्रदर्शन, आंदोलन, धरना आदि में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक आश्रित को मंत्रालयिक पद पर नियुक्ति देने का प्रावधान है. दोनों दो साल तक ट्रेनी रहेंगे इस दौरान उन्हें 14,600 रुपए वेतन दिया जाएगा और इसके बाद 2,400 ग्रेड पे में सैलेरी मिलेगी.
रखी गईं ये शर्तें
- इन्हें प्रावेश्नर ट्रेनी अवधि के दौरान स्थिर पारिश्रमिक के अलावा मंहगाई भत्ता, विशेष वेतन, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता बोनस और अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे.
- प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि के दौरान राज्य बीमा में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी.
-चिकित्सा पुर्नभरण के स्थान पर आर.जी.एच.एस. योजना लागू होगी.
-कार्मिक विभाग की अधिसूचना 27.02.2001 के प्रावधान अनुसार मृतक के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण पोषण नहीं करने की स्थिति में तथा प्रस्तुत शपथ-पत्रों व दस्तावेजात के मिथ्या पाये जाने की जानकारी होने पर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.
- नियुक्ति के संबंध में पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त होने से इनके खिलाफ किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री पाई जाने एवं किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों में सम्मिलित होना पाये जाने पर नियुक्त समाप्त की जा सकेगी.
- इन्हें प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि के दौरान एक कलेण्डर वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे. एक वर्ष से कम की अवधि में पूर्ण माहों के लिए एक आकस्मिक अवकाश प्रतिमाह की दर से देय होगा.
-नियुक्ति के समय कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण नहीं होने की दशा में मृतक आश्रित को मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी अनिवार्य होगी अन्यथा विलम्ब अवधि तक परिवीक्षाकाल आगे बढ़ जायेगा.
-परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर आगामी वेतन वृद्धि इस कार्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा (कम्प्यूटर पर) उत्तीर्ण करने पर देय होगी जिसे मृतक आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवा समाप्त की जा सकेगी.
-प्रशिक्षण हेतु विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा.
-परिवीक्षा अवधि में इनकी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो नियमानुसार इनकी सेवाएं तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी.
-नियुक्ति पर पेंशन के संबंध में नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी प्रावधान लागू होंगे.