Udaipur News: अब ई-मित्र पर ज्यादा वसूली हुई तो नहीं होगी सीधी कार्रवाई, लाने होंगे 5 गवाह
नए नियम के मुताबिक शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत लिखित में दर्ज करानी होगी. शिकायत पर पांच लोगों की गवाही जरूरी होगी.
Udaipur News: ई-मित्र कियोस्क जो हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. बिजली के बिल से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए इसकी जरूरत होती है. लेकिन कई बार देखा गया है कि यहां किसी काम के लिए तय दर से ज्यादा राशि वसूलने की शिकायत मिलती है और जिला प्रसाशन की तरफ से कार्रवाई की जाती है लेकिन अब इसके नियमों में बदलाव हो गया है. अब अगर आपकी शिकायत है तो उसके लिए आपको पांच गवाह लाने ही होंगे उसके बाद शिकायत पर कार्रवाई होगी.
अब तक यह होता आया
अब तक यह होता आया है कि कुछ ई-मित्र कियोस्क निर्धारित फीस से ज्यादा पैसे लोगों से वसूलते हैं. इसकी शिकायतों पर कलेक्टर के स्तर पर कर्मचारियों-अधिकारियों की टीम ई-मित्र संचालकों पर जुर्माना और निलंबन की कार्रवाई करती रही है. इसमें साक्ष्यों और सबूतों की कमी के चलते ऐसे मामले लिटिगेशन या विवादों में चले जाते हैं. यहीं नहीं ई-मित्र संचालक जो ओवर चार्जिंग के मामले में पहली बार दोषी मिलता था, उस पर एक हजार से पांच हजार रुपए तक जुर्माना या 7 से 15 दिन तक ई-मित्र कियोस्क को निलंबित करने या फिर दोनों का प्रावधान था. दूसरी बार दोषी मिलने पर 10 से 50 हजार रुपए तक जुर्माना या 15 से होग 30 दिन तक का निलंबन था. तीसरी बार दोषी पाए जाने पर कियोस्क को स्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान था.
अब यह होगा
नए नियम के मुताबिक शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत लिखित में दर्ज करानी होगी. शिकायत पर पांच लोगों की गवाही जरूरी होगी. दोषी पाए जाने पर ई मित्र संचालक पर कम से कम पांच हजार व अधिकतम 50 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा. सूचना एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश दिए हैं. हालांकि इसमें उपभोक्ताओं को नुकसान है क्योंकि शिकायत तो लिखित में दे देगा लेकिन गवाह मिलना मुश्किल होंगे.
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