(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Udaipur: उदयपुर में मिली पाकिस्तान की बनी 'बीफ कैंडी', फूड इंस्पेक्टर ने तत्काल लिया एक्शन
Udaipur: उदयपुर में 'द चॉकलेट शॉप' नाम की एक दुकान है, जहां चिलीमिली नाम की यह कैंडी बिकती पाई गई है. एक कस्टमर ने जब कंटेंट लिस्ट पढ़ी तो उसमें 'बीफ' लिखा देख चौंक गया और फूड इंस्पेक्टर को सूचना दी.
Udaipur News: बाजार में कई तरह की चॉकलेट और कैंडी मिलती हैं, जिन्हें लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन पैकेट पर लिखे कंटेंट नहीं पढ़ते. लोग यह देखते ही नहीं हैं कि चॉकलेट में क्या-क्या मिलाया गया है. इसी का नतीजा है कि उदयपुर में बीफ से बनी कैंडी धड़ल्ले से बिक रही थी. इसपर अब फूड इंस्पेक्टर ने एक्शन लिया है और कौंडी जब्त कर ली है.
बड़ी बात यह है कि दुकानों पर मिलने वाली यह कैंडी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बनती है. फूड इंस्पेक्टर ने पैकेट जब्त कर लैब भेज दिए हैं. अब रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा कि खाने के इस सामान में सच में बीफ मिला है या नहीं.
खरीदार ने फूड इंस्पेक्टर को दी सूचना
दरअसल, उदयपुर के मुख्य देहली गेट चौराहे के पास 'द चॉकलेट' नाम से होल-सेल शॉप है, जहां चॉकलेट समेत बर्थडे पार्टी के कई आइटम मिलते हैं. यहां से एक कस्टमर ने चिलीमिली नाम की कैंडी खरीदी, जो जेली फॉर्म में थी. उसने पैकेट के पीछे लिखी कंटेंट लिस्ट पढ़ी तो देखा कि उसमें साफ तौर पर 'बीफ' लिखा हुआ था. इतना ही नहीं, उसपर 'मेड इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान' भी लिखा हुआ था.
यह पढ़ने के बाद खरीदार ने लोगों को यह बात बताई और फिर फूड इंस्पेक्टर को इसकी सूचना दी. इंस्पेक्टर 'द चॉकलेट शॉप' पहुंचे और चिली-मिली कैंडी की जांच की. वहां तीन बॉक्स मिले और सभी बॉक्स में 204-204 पैकेट थे. एक पैकेट का दाम 20 रुपये था. कंटेंट में बीफ लिखा देख संदिग्ध लगने पर फ़ूड इंस्पेक्टर ने कैंडी के तीनों पैकेट जब्त किये और लेब में भेजे.
मुंबई में सप्लाई होना सामने आया
दुकानदार से पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि यह कैंडी मुंबई से सप्लाई हो रही है. साथ ही, कैंडी उदयपुर में भी अन्य दुकानों पर बिकती है. फूड इंस्पेक्टर प्रकाश गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलने पर वह दुकान पर पहुंचे थे. कैंडी को लेकर शिकायत थी कि उस पर बीफ से बनना लिखा हुआ है. इसको लेकर कैंडी के तीन पैकेट जब्त किए गए हैं और प्रयोगशाला में भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी, क्योंकि लिखना और उसमें पाए जाने में अंतर है. रिपोर्ट में बीफ पाया जाता है तो कानूनी तौर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.