Diwali 2022: दिवाली पर गिफ्ट दें लेकिन नियम समझकर, कहीं टैक्स देनदारी न बन जाए
Rajasthan News: राजस्थान के उदयपुर में इस त्योहारी सीजन में व्यापारी वर्ग नाराजगी जाहिर कर रहा है. क्योंकि व्यापारियों को गिफ्ट आइटम की जीएसटी इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रही है.
Udaipur News: उदयपुर (Udaipur) में इन दिनों व्यापारियों के लिए त्यौहारी सीजन चल रहा है. सभी व्यापारी प्रतिष्ठानों पर कुछ न कुछ ऑफर चल रहे हैं. लेकिन इस बीच जीएसटी के एक नियम पर व्यापारी वर्ग नाराजगी जाहिर कर रहा है. क्योंकि व्यापारियों को गिफ्ट आइटम की जीएसटी इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रही है. कुछ व्यापारी ने इस पर नाराजगी जताई है क्योंकि गिफ्ट सेल्स प्रमोशन के लिए होता है. हालांकि क्रेडिट इनपुट का नियम जब से जीएसटी लागू हुई है तब से है लेकिन इस बार सीजन अच्छा है इसलिए व्यापारियों का इस पर ध्यान गया है.
क्या है पूरा मामला?
व्यापारी और सीए सुनील तलदार कहते हैं कि यह नियम आज का नहीं है. साल 2017 में जब से जीएसटी आया है तब से ही यह नियम लागू है. दो साल कोरोना के कारण व्यापार नहीं हुआ. इस बार हर व्यापार के लिए काफी अच्छी सीजन है. इसलिए व्यापारियों का इस तरफ ध्यान जा रहा है. जीएसटी की वेबसाइट पर इसको लेकर क्वेरी डाली है जिसका 24 घंटे में जवाब आ जाएगा कि इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं आया है. वैसे यह नियम बन चुका है और इसी के अनुसार व्यापारियों को क्रेडिट इनपुट नहीं मिल सकता.
व्यापारियों में बनी हुई है नाराजगी
सीए राहुल जैन ने इस नियम को लेकर बताया कि जैसे व्यापारी कोई भी वस्तु खरीदता है तो उसे वस्तु पर लगने वाले जीएसटी के प्रतिशत राशि को चुकाना पड़ता है. फिर व्यापारी जीएसटी में चुकाए गई राशि को वस्तु की मूल राशि में जोड़कर अपना लाभ कमाता है लेकिन गिफ्ट वाली राशि को बेच नहीं सकता. ऐसे में खरीद की राशि का नुकसान तो हो ही रहा है. साथ मे जीएसटी राशि का भी नुकसान व्यापारियों को हो रहा है. जैसे व्यापारी ने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगी तो व्यापारी को वह 118 रुपए में पड़ी.
इसके बाद व्यापारी उसी वस्तु को 150 रुपए में बेचेगा तो इस राशि पर 18 प्रतिशत के हिसाब से 27 रुपए चुकाने होंगे. चुंकि व्यापारी ने 18 रुपए पहले ही चुका दिए हैं तो उसे बाकी 9 रुपए ही चुकाने होंगे. लेकिन गिफ्ट आइटम कस्टमर के पास निशुल्क जाता है. जैसे 100 रुपए का गिफ्ट है तो व्यापारी को 18 प्रतिशत से 118 रुपए में पड़ेगी. तो व्यापारी को 100 रुपए के साथ 18 रुपए जीएसटी का भी देना पड़ रहा है. इन 18 रुपए को लेकर ही व्यापारियों में नाराजगी बनी हुई है.
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