Rape Case in Udaipur: उदयपुर में चौंकानेवाला मामला सामने आया है. मां 4 साल की बच्ची से रेप के बयान पर अदालत में पलट गई. लेकिन पिता बयान पर अटल रहा. अदालत में पिता का बयान मान लिया गया और मासूम से घिनौनी हरकत करने वाले 21 साल के युवक को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई. मासूम बच्ची के पिता ने अंबामाता थाने में 25 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.


बताया था कि रात 8 बजे बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. काफी देर तक नजर नहीं आने पर बच्ची की तलाश करने लगे. किराएदार मगनलाल ने दरवाजा बजाने पर नहीं खोला. जोर जोर से बजाने पर दरवाजा खोला. बाहर निकली बेटी रोती हुई मां से लिपट गई. उसने इशारे से साथ रेप होना बताया. तत्कालीन एसपी कैलाशचंद्र विश्नोई के आदेश पर मामले की मॉनिटरिंग की गई और जांच तत्कालीन डीएसपी और वर्तमान एएसपी महेंद्र पारीक ने की. पीड़िता की मां ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते हुए अभियुक्त को बचाने का प्रयास किया और बयान से बदल गई.


Rajasthan Politics: 'संघ राजनीति पर नहीं राष्ट्र नीति पर आधारित संस्था', RSS पर Ashok Gehlot के बयान पर Vasundhara Raje का पलटवार


पिता के बयान और DNA के आधार पर सजा


कोर्ट ने सुनवाई के दौरान डीएनए रिपोर्ट और पिता के बयान को आधार बनाया और युवक को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई. पीठासीन अधिकारी ने फैसले में लिखा कि मासूमों के साथ यौन दुराचार और यौन हमलों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसलिए सभ्य समाज की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए अभियुक्त को अधिकतम सजा से दंडित किया जाना न्यायोचित है. अभियुक्त को दंडित नहीं करने से पीड़िता और परिवार के सदस्यों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा.


Weather Forecast: दिल्ली सहित कई राज्यों के लिए गर्मी से राहत की खबर, जानें कब हो सकती है बारिश?