Udaipur News: उदयपुर संभाग में प्रतापगढ़ जिले की नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है. स्वायत्त शासन विभाग ने चार आरोपों में प्राथमिक जांच के बाद कार्रवाई की. सोमवार शाम को आदेश आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया. स्वायत्त शासन विभाग ने 3 मार्च को नोटिस भेज जवाब मांगा था. सोमवार को आए निलंबन आदेश में जांच प्रभावित करने की आशंका जताई गई है. रामकन्या गुर्जर कांग्रेस पार्टी से वार्ड सदस्य हैं. पति को अपना पीए बनाने के अलावा कई आरोपों में कार्रवाई हुई है. 


आरोप नंबर एक 
नगर परिषद प्रतापगढ़ के सभापति पद पर रहते हुए दिनांक 19 मार्च 2021 को आदेश जारी कर प्रहलाद गुर्जर को निजी सहायक नियुक्त किया. सभापति को नगर परिषद से संबंधित ऐसे प्रशासनिक और कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है. नगर परिषद प्रतापगढ़ के स्टाफिंग पैटर्न अनुसार सभापति के लिए निजी सहायक का कोई पद स्वीकृत नहीं है. ऐसी स्थिति में पद के ना होते हुए भी निजी सहायक की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किये गये. 


आरोप नंबर दो 
नगर परिषद के किसी कार्मिक को अपने निजी सहायक के कार्य का आवंटन आयुक्त से करा सकती थीं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. निजी सहायक के तौर पर अपने ही पति को नियुक्त करना उचित नहीं माना जा सकता है. 


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आरोप नंबर 3 
आदेश को अतिक्रमित करते हुए स्वयं के हस्ताक्षर से जितेन्द्र कुमार मीणा कार्यवाहक आयुक्त को कार्यमुक्त करते हुए रमेश कुमार परिहार सहायक नगर नियोजक नगर परिषद प्रतापगढ़ को आयुक्त नगर परिषद के पद का कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया. आपका आदेश निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर के विपरीत है. 


आरोप नंबर 4 
प्रहलाद गुर्जर के अवैध रूप से नगर परिषद की 1176.24 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण मामले में आप आरोपी हैं. निलंबन के सवालों पर सभापति रामकन्या गुर्जर ने मीडिया को बताया कि लगाए जा रहे आरोप गलत हैं. न्यायिक जांच होने पर सच सामने आ जाएगा. 


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