Udaipur News: उदयपुर में सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक झंडे या चिह्न लगाने पर रोक, जिला प्रशासन का फैसला
Udaipur: सार्वजनिक बिल्डिंग या बिजली के खंभे समेत कहीं भी धार्मिक झंडे लगाने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर जिले में अगले 2 महीने तक सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक झंडे और प्रतीक चिह्न नहीं लगाए जा सकेंगे. जिला मजिस्ट्रेन ने इसपर रोक के आदेश दिए हैं. अब किसी भी सार्वजनिक बिल्डिंग या बिजली के खंभे समेत कहीं भी धार्मिक झंडे लगाने पर रोक होगी. झंडे या पोस्टर लगाने से पहले जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी.
जारी नोटिफिकेशन में लिखा है कि उदयपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उदयपुर जिले में आयोजित होने वाले धार्मिक प्रयोजनों के दौरान धार्मिक प्रतीक चिह्न युक्त झंडियां सार्वजनिक संपत्ति यानी- राजकीय भवन, उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे, तिराहे पर बने सर्किल, विद्युत और टेलीफोन के खंभे, आदि पर बिना अनुमति के धार्मिक झंडे या पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे.
सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए लिया गया निर्णय
ऐसा करते हुए व्यक्ति या समूह द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, जिससे लोक शांति भंग होने और कानून व्यवस्था बाधित होने का खतरा रहता है. ऐसी स्थिति में सामाजिक सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई किया जाना जरूरी है.
जिला मजिस्ट्रेट तारा चंद मीणा ने उदयपुर में धारा 144 के तहत नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनित संपत्तियों पर किसी भी धर्म से जुड़े झंडे, तस्वीरें, पोस्टर, चिह्न आदि लगाने पर पाबंदी लगाई गई है.
उदयपुर मजिस्ट्रेट ने दिए ये निर्देश
उदयपुर मजिस्ट्रेट ने कहा है कि इस आदेश का पालन करने और अवहेलना न करने के निर्देश जारी किए गए हैं. अगर कोई व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करेगा तो आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
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