Jaipur News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा की पत्नी डॉक्टर रूपा माथुर ने उनके खिलाफ गुरुवार को पारिवारिक न्यायालय-1 में वाद दायर किया. विधायक की पत्नी ने उनसे डेढ़ लाख रुपये मासिक का भरण-पोषण भत्ता मांगा है. इस मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को होगी. इससे पहले शर्मा का एक पत्नी से तलाक हो चुका है और एक अन्य का मामला कोर्ट विचाराधीन है.
विधायक की पत्नी ने क्या आरोप लगाए हैं
डॉक्टर रूपा माथुर ने अपने आवेदन पत्र में कहा है कि उनकी शादी डॉक्टर राजकुमार शर्मा से 24 जुलाई 2009 को इमलीवाला फाटक के नटराज नगर में हुई थी. दोनों का एक बेटा भी है, जो उनके साथ ही रहता है.विधायक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक कॅरियर बनने पर शर्मा का व्यवहार बिगड़ गया,वह लड़ाई-झगड़ा करने लगे.
उनका आरोप है कि निजी अस्पताल में सितंबर 2010 में बेटे के जन्म के दौरान किसी फार्म पर डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने साइन तक नहीं किए. उनका कहना है कि 2013 में विधायक का चुनाव जीतने के बाद जब प्रार्थी ने साथ चलने के लिए कहा तो राजनीतिक व्यस्तता बताकर टाल गए. वह कांग्रेस सरकार में चिकित्सा राज्यमंत्री के पद पर रहे और प्रार्थी अपनी मां के घर पर ही रही. वो कभी-कभार उनसे मिलने वहां आते थे. माता-पिता से मिलवाने की बात कहतीं तो टाल जाते. उनका आरोप है कि 2017 में दुबई जाने के दौरान और बाद में भी शर्मा ने उनका फोन नहीं उठाया. उनसे मिलने बेटे के साथ गांधी नगर क्वार्टर पर गईं तो मारपीट की गई. ऐसे में पति से अपने दैनिक कार्यों,बेटे के भरण-पोषण और पढ़ाई के लिए डेढ़ लाख रुपये मासिक का भत्ता दिलवाया जाए.
कांग्रेस विधायक ने कितनी शादियां की हैं?
डॉक्टर रूपा माथुर ने आरोप लगाया है कि 2018 में पासपोर्ट ऑफिस की फाइल से पता चला कि शर्मा ने परमजीत कौर से भी दुबई में शादी कर रखी है. उससे भी उनकी दो संतानें हैं. यह पता चलने पर शर्मा ने माफी मांगी और दूसरे विवाह को शून्य करने का आश्वासन दिया.इसके बाद 23 अप्रैल 2019 को आपसी सहमति से परमजीत कौर से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करवा ली. डॉक्टर माथुर ने अपने आवेदन में यह भी जिक्र किया है कि शर्मा ने निशा नाम की एक महिला से भी विवाह कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया था.उन्होंने 2020 में इस महिला से तलाक के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है.यह केस भी फैमिली कोर्ट-एक में पेंडिंग है.
ये भी पढ़ें
Kota News: नाबालिग को भगा ले जाकर की दरिंदगी, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा