(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
शाही ईदगाह मस्जिद मामला: आदेश को मथुरा जिला अदालत में चुनौती देंगे याचिकाकर्ता
कटरा केशव मंदिर परिसर से मस्जिद हटाने की याचिका खारिज हो गई. अब याचिकाकर्ता जिला अदालत में चुनौती देंगे.
मथुरा, एजेंसी। भगवान कृष्ण के कटरा केशव देव मंदिर परिसर से मस्जिद हटाने की याचिका खारिज हो गई है. याचिकाकर्ताओं का एक समूह अब इस मामले को जिला अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है. याचिकाकर्ताओं के वकील ने शनिवार को यह जानकारी दी.
बता दें कि याचिकाकर्ताओं में लखनऊ की रंजना अग्निहोत्री और पांच अन्य लोग शामिल हैं. याचिकाकर्ताओं के वकील हरि शंकर जैन ने शनिवार को कहा, ''हम जल्द ही जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील करेंगे.''
मस्जिद को बताया जन्मस्थान बता दें कि पिछले दिनों कुछ लोगों ने मथुरा की अदालत में याचिका दायर की थी. याचिका में दावा किया गया था कि मथुरा में 13.37 एकड़ में बने कटरा केशव मंदिर परिसर में बनी शाही मस्जिद भगवान कृष्ण का जन्स्थान है.
खुदाई की मांग इस बारे में लखनऊ की रंजना अग्निहोत्री, त्रिपुरारी त्रिपाठी, मणि त्रिपाठी, प्रवेश कुमार, करुणेश कुमार और शिवाजी सिंह ने याचिका दाखिल की थी. जिसे दिवानी न्यायधीश छाया शर्मा ने खारिज कर दिया था. याचिकाकर्ताओं ने कहा था भगवान कृष्ण का जन्मस्थान 'वास्तविक कारागार' मस्जिद के नीचे स्थित है. वहां खुदाई होने पर ही सच्चाई का पता लगेगा. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 26 तहत उन्हें अधिकार है कि वे भगवान श्री कृष्ण विराजमान की जमीन का देखरेख कर सकें.
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