यूपी: शादी में 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत, नियम उल्लंघन पर दर्ज होगा मुकदमा
उत्तर प्रदेश में किसी भी शादी में 100 लोगों से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी. इसके लिए सरकार ने एडवायजरी जारी की है.
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लखनऊ. यूपी में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है. शादियों का सीजन शुरू होने वाला है ऐसे में कोरोना संक्रमण के और बढ़ने का खतरा बना हुआ है. लिहाजा अब प्रदेश में किसी भी शादी में 100 लोगों से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी. इसके लिए सरकार ने एडवायजरी जारी की है.
नियमों के उल्लंघन पर दर्ज होगा केस एडवायजरी में कहा गया है कि 100 लोगों के क्षमता वाले मैरिज होम में एक बार मे 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी होगी. इसके अलावा शादी में बैंड, डीजे पर पाबंदी लग दी गई है. बुजुर्गों, बीमार को शादियों में शामिल होने पर अनुमति नहीं होगी. नियम उल्लंघन पर केस भी दर्ज किया जाएगा.
आदेश के बाद शादी वाले घरों में लोग परेशान दिल्ली-एनसीआर में लगातार कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता देख गाजियाबाद और नोएडा डीएम ने भी अचानक से आदेश जारी कर दिए. ऐसे में जिन घरों में शादी होने वाली हैं वो लोग परेशान नजर आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह आदेश पहले दे देने चाहिए थे. उनका कहना है कि सभी रिश्तेदारों में कार्ड बांट दिए हैं. अब ऐसे में किस को मना करें और किसको आने की अनुमति दें. यह काम उनके लिए बड़ा ही धर्म संकट साबित हो रहा है. लोगों का ये भी कहना है कि वे परमिशन के लिए थाने और चौकियों के चक्कर काट रहे हैं.
क्या बोले गाजियाबाद के डीएम गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने कहा कि शादी-विवाह में जिन लोगों को बुलाया जाता है वह सब अपने ही होते हैं. उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि परमिशन लेने के लिए भी एक सरल रास्ता बनाया गया है, जिसमें एडीएम सिटी और एसडीएम तहसील सदर को आवेदन पत्र देकर जल्द से जल्द अनुमति ली जा सकती है.
शक्ति सिंह के इनपुट के साथ
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