एबीपी गंगा। 17.58 करोड़ लोगों का पैन कार्ड (Pancard) रद्द हो सकता है, क्योंकि इन सभी ने अबतक अपने पैन को आधार (Aadhar Card) से लिंक नहीं कराया है। हालांकि, अभी भी इन लोगों के पास मौका है, अगर वे 31 मार्च 2020 तक अपने पैन कोर्ड को आधार से लिंक करा लेते हैं, तो 17.58 करोड़ लोगों का पैन कार्ड निरस्त नहीं होगा।
आधाकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ लोग अपने पैन को आधार कार्ड से लिंग करा चुके हैं। सोमवार को आयकार विभाग ने कहा है कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है। विभाग ने सभी लोगों को निर्धारित 31 मार्च तक की समयसीमा तक इसका पालन करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर उनका पैनकार्ड निरस्त कर दिया जाएगा।
बता दें कि पिछले महीने ने आयाकर विभाग ने कह दिया था कि अगर 31 मार्च तक स्थाई खाता संख्या को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो उनका पैनकार्ड काम नहीं करेगा। आयकर विभाग ने सभी से इस समयसीमा का पालन करने को भी कहा था। सोशल मीडिया पर भी अपने पोस्ट में विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा कि 31 मार्च 2020 तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
विभाग ने कहा था कि बायोमेट्रिक आधार सत्यापन या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर सभी पैन को आधार से लिंग करा सकते हैं। आपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए विभाग ने इसके फायदे भी बताएं। वीडियो में बताया गया कि इस दो तरीकों से ये काम किया जा सकता है।
पहला तरीका
567678 या 56161 पर मैसेज भेजें। ये मैसेज यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन 9 (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) भेजें।
दूसरा तरीका
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं, और यहां आसानी से पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है।
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