गाजीपुर. कभी पूर्वांचल में आतंक का पर्याय माने जाना वाला बाहुबली मुख्तार अंसारी कई सालों से जेल में बंद हैं. मुख्तार के खिलाफ यूपी के अलग-अलग जिलों में हत्या और अपहरण के करीब 45 मुकदमें चल रहे हैं. गाजीपुर में पांच मामलों में तो वो अंडर ट्रायल चल रहा है.
गाजीपुर के मोहम्दाबाद क्षेत्र निवासी और मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ गाजुपर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई में आरोपियों की करोड़ो की संपत्ति जिसमें कॉम्प्लेक्स, पीसीएफ के बड़े ग्रेन गोदाम जो अवैध कब्जे पर बनाए गए थे, इन पर प्रशासन का बुलडोजर चला. पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जनपद में हत्या, अपहरण के करीब 45 मुकदमें चल रहे हैं. इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्ति को भी जब्त किया गया है.
ओपी सिंह ने बताया कि पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई जमीन पर इन लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था. जिस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पुनः कब्जा कर इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. जिसमें उनके साले, पत्नी और बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है. गैंगस्टर कोर्ट से एनबीडब्ल्यू भी जारी हुआ था, जिसमें कोर्ट से जमानत मिल गयी थी. उन्होंने बताया कि मुख्तार और इनके सहयोगियों की करीब 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, कुर्क व ध्वस्त की गई है.
80 असलहों के लाइसेंस रद्द
उन्होंने आगे बताया कि मुख्तार के सहयोगियों के द्वारा सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया था उसको लेकर भी कार्रवाई की जा चुकी है. उन सभी संपत्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई और दोषियों पर मुकदमें भी दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों ने शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के लिए अपनी आपराधिक गतिविधियों को छुपाया जिनका आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जब्तीकरण और निरस्त्रीकरण की कार्रवाई की गई. अब तक करीब 83 शस्त्र लाइसेंस जब्त किए जा चुके हैं. जिसमें से 80 असलहे के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया. इसके साथ ही सीबीसीआईडी ने 27 असलहे फर्जी ढंग से लिये गए थे जिसपर एफआईआर 1997 में दर्ज कराए थे उस मामले का भी ट्रायल चल रहा है.
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