गाजियाबाद में 'डांसिंग कार' का कटा 41 हजार रुपये का चालान, पुलिस ने सीज किया वाहन
यूपी में अब दोपहिया और चौपहिया वाहनों की नंबर प्लेट और विंड स्क्रीन पर अपनी जाति की पहचान के तौर पर कोई स्टीकर नहीं लगाया जा सकेगा और अगर कोई ऐसा करते पाया गया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखना लोगों को काफी महंगा पड़ा रहा है. परिवहन विभाग के आदेश के बाद यूपी पुलिस ऐसे वाहनों का जमकर चालान काट रही है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी एक वाहन चालक पर 41,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. चालक ने पूरे वाहन को डांसिंग कार के रूप में तब्दील कर रखा था. कार में बड़े-बड़े स्पीकर लगाकर म्यूजिक बजाया जा रहा था.
आईपीएस अधिकारी दिपांशु काबरा ने इसका वीडियो शेयर किया है. अधिकारी ने कैप्शन के साथ लिखा, ''गाज़ियाबाद में इस Dancing Car पर 41,500 रुपये का चालान काटकर पुलिस द्वारा सीज किया गया. गाड़ी पर जातिसूचक शब्द लिखा था. सड़क पर अभद्रता का प्रदर्शन शर्मनाक है. गाड़ी कस्टमाइज़ करना अच्छी बात है लेकिन ट्रैफिक नियमों के विरुद्ध जाकर, दूसरे राहगीरों को दुख-असुरक्षाबोध कराना गलत है.''
गाज़ियाबाद में इस #DancingCar पर 41,500रु का चालान काटकर पुलिस द्वारा सीज किया गया. गाड़ी पर जातिसूचक शब्द लिखा था. सड़क पर अभद्रता का प्रदर्शन शर्मनाक है. गाड़ी कस्टमाइज़ करना अच्छी बात है लेकिन ट्रैफिक नियमों के विरुद्ध जाकर, दूसरे राहगीरों को दुख-असुरक्षाबोध कराना गलत है. pic.twitter.com/cfUsaMkVM8
— Dipanshu Kabra (@ipskabra) December 30, 2020
बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब दोपहिया और चौपहिया वाहनों की नंबर प्लेट और विंड स्क्रीन पर अपनी जाति की पहचान के तौर पर कोई स्टीकर नहीं लगाया जा सकेगा और अगर कोई ऐसा करते पाया गया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. विभाग द्वारा जारी आदेश में ऐसा पाये जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा.
धारा 177 के तहत होगा चालान
यही नहीं अब परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश में अभियान चलाने का आदेश दिया है. विभाग के परिवहन आयुक्त ने इस आदेश को जारी किया है. इस आदेश में साफ किया गया है कि धारा 177 के अंतर्गत चालान होगा या फिर गाड़ी सीज कर ली जाएगी.
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