बुलंदशहर, एबीपी गंगा। बुलंदशहर में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में अब आरोपियों पर राजद्रोह की धारा लगा दी गई है। योगी सरकार ने करीब 44 आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह की धारा लगाने की मंजूरी दे दी है। पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले साल यानी 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना में गोकशी के शक में जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई थी।


बुलंदशहर हिंसा मामले में जांच अधिकारी राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रशासन से 44 आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का केस चलाने की अनुमति मिल गई है। मुझे स्वीकृति पत्र मिला है, जिसे कोर्ट में जमा कर दिया गया है। पुलिस ने इस केस को लेकर 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।


पिछले साल तीन दिसंबर को बुलंदशहर में गोकशी की सूचना पर भीड़ उग्र हो गई थी। गोकशी की अफवाह फैलने के बाद आसपास के कई गांव से लोग चिंगरावठी चौकी पहुंच गए थे। कुछ लोग ट्रैक्टर ट्राली में अवशेष लेकर आए थे और चौकी पर पथराव करते हुए जमकर तांडव मचाया था। स्याना कोतवाली को आग के हवाले कर दिया गया था। इस दौरान जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार भीड़ को समझाने का प्रयास कर रहे थे, तभी उनको गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी। वहीं भीड़ में गोली लगने से सुमित नाम के युवक की मौत हुई थी।


इस प्रकरण में दो मामले दर्ज किए गए थे। एक मामला बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज ने गोकशी का दर्ज कराया था। दूसरा मामला हिंसा व इंस्पेक्टर की हत्या का दर्ज किया गया था।