लोक अभियोजक संजीव सिसोदिया के अनुसार बलात्कार के बाद महिला का गर्भपात कराया गया और मामले को रफा दफा करने के लिए उसके भ्रूण को नारी निकतेन में ही दफना दिया गया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धरम सिंह ने नौ लोगों को इस मामले में शुक्रवार को दोषी करार दिया है । दोषी करार दिये गए लोगों में आश्रय गृह का अधीक्षक भी शामिल है । इस मामले का खुलासा नवंबर 2015 में हुआ था । सिसोदिया ने बताया कि अदालत मामले में सोमवार को सजा सुनाएगी ।
देहरादून: मूक-बधिर महिला के साथ रेप मामले में अदालत ने 9 लोगों को दोषी करार दिया
ABP Ganga
Updated at:
31 Aug 2019 05:50 PM (IST)
अदालत ने मूक बधिर महिला के साथ रेप करनेवाले 9 लोगों को दोषी करार दिया है। ये महिला आश्रय गृह में रह रही थी।
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देहरादून, एजेंसी। उत्तराखंड की एक अदालत ने राजधानी देहरादून में स्थित एक आश्रय गृह में रहने वाली मूक बधिर महिला के साथ चार साल पहले बलात्कार करने और बाद में उसका गर्भपात कराने के मामले में नौ लोगों को दोषी करार दिया है ।