सुल्तानपुर: आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज दो मामलों में एक में उन्हें यहां की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अस्पतालों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर भारती के खिलाफ ये मामले दर्ज किये गये थे.


रायबरेली और अमेठी में दर्ज किये थे मामले


भारती ने बीते शनिवार को आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ रायबरेली और अमेठी में मामले दर्ज किये गये थे. फिलहाल, भारती को जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि रायबरेली में उनके खिलाफ दर्ज शिकायत की सुनवाई शनिवार को होगी.


इन शर्तों पर मिली जमानत


भारती के वकील रुद्र प्रताप सिंह उर्फ मदन सिंह ने बताया कि आज एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश पीके जयंत ने 30-30 हजार रुपये के मुचलके पर उन्हें (भारती को) सशर्त जमानत दी है. शर्त के तहत उन्हें गवाहों को धमकाने की कोशिश नहीं करने और सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा गया.


ग़ौरतलब है कि दिल्ली के कानून मंत्री रह चुके और इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी के मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को गत सोमवार को अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. यूपी के मुख्‍यमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई कल होगी.


ये भी पढ़ें.


जनता का रुख जानने 'आप' के 40 विधायक करेंगे उत्तर प्रदेश का दौरा, इस रणनीति के तहत बनाया प्लान