'वो बददिमाग महिला... ' कंगना रानौत पर AAP सांसद संजय सिंह का विवादित बयान
AAP MP Sanjay Singh ने BJP MP Kangana Ranaut पर विवादित बयान दिया है. सुल्तानपुर पहुंचे संजय सिंह ने बीजेपी सांसद के संदर्भ में कहा है कि उन्हें संसद नहीं पहुंचना चाहिए था.
Kangana Ranaut News: आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुधवार को उत्तर प्रदेश स्थित सुल्तानपुर के दीवानी कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में पेश होने के बाद संजय सिंह ने पत्रकारों से बात की. हिमाचल स्थित मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रानौत से जुड़े सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि कंगना रनौत के बारे मे संजय सिंह ने कहा कि वो एक बददिमाग महिला है और उसे कतई संसद में नहीं पहुंचाना चाहिए था, किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहना बहुत ही अपमानजनक है और बीजेपी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए.
सरकार द्वारा यूपीएस लागू किए जाने के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि ये देश के लाखों कर्मचारियों के साथ धोखा है. ओल्ड पेंशन स्कीम के बिना कर्मचारियों का कोई भला होने वाला नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि आप कर्मचारियों का ही पैसा काट कर उन्हें पेंशन दे रहे हैं. इसको लेकर कर्मचारी आक्रोशित हैं.
संजय सिंह ने कहा कि इस स्कीम के तहत ज्यादातर दलित, ओबीसी, आदिवासी भी पेंशन पाने से वंचित हो जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि चार राज्यों के चुनाव को देखते हुए ये चुनावी जुमला है.
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कोर्ट से मिली जमानत
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर संजय सिंह ने कहा जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे क्योंकि ये गांधी, गौतम बुद्ध भगवान कृष्ण का देश है. उन्होंने कहा कि ये देश उन मान्यताओं पर यकीन करता है जहां हम प्रेम और अहिंसा की बात करते हैं, नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता.
बता दें 23 वर्ष पूर्व बिजली पानी सहित तमाम जनसमस्याओं को लेकर एक आंदोलन हुआ था. जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा, आप नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित 6 दोषियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने तीन तीन माह कारावास की सजा और डेढ़ डेढ़ हजार जुर्माने का आदेश दिया था.
इसी को लेकर इन लोगों ने शेषन कोर्ट में अपील की थी. लेकिन वहां अपील खारिज कर दी गई थी और लोवर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था. लेकिन यहां सरेंडर करने के बजाय बीते 22 अगस्त को संजय सिंह ने हाइकोर्ट का सहारा लिया. जहां से उन्हें जमानत मिल गई.
संजय सिंह मुचलका भरने सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे थे. जहां 50 - 50 हजार के निजी मुचलके पर ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई.