Sanjay Singh News: आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह को यूपी सुल्तानपुर कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आप सांसद पर 1500 रुपये का जुर्माना भी पर लगाया है, संजय सिंह को 21 साल पुराने में केस में यह सजा सुनाई गई है. कोर्ट के आदेश के बाद आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह अपने समर्थकों के साथ न्यायालय परिसर से बाहर आये तो उन्होंने कहा कि वो ऊपरी अदालत में अपना पक्ष रखेंगे.
AAP सांसद को 21 साल पुराने केस में सुनाई सजा
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुल्तानपुर जिला न्यायालय ने 21 साल पुराने मामले में 3 महीने की सजा सुनाई है. आप सांसद संजय सिंह ने सुल्तानपुर जिले में बिजली कटौती से परेशान जनता की लड़ाई लड़ते हुए साल 2001 में एक धरना प्रदर्शन किया था. इस मामले में कोर्ट ने 3 महीने की सजा और 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है.
AAP सांसद ने ट्वीट कर दी जानकारी
आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा-" बिजली कटौती से परेशान जनता के लिये आंदोलन किया तो 18/6/2001 के केस में सुल्तानपुर कोर्ट से 3 महीने जेल और 1500 रु जुर्माना की सजा हो गई. जनहित की लड़ाई जारी रहेगी जो भी सजा मिले मंजूर है. इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील की जायेगी."
संजय सिंह को मिली जमानत
सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश योगेश यादव ने आप सांसद को सजा सुनाई है. हालांकि 3 साल से कम की सजा के प्राविधानों के अंतर्गत उन्हें जमानत मिली है. आप सांसद संजय सिंह ने अब ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है. इसके साथ ही कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह के अलावा अनूप संडा (पूर्व विधायक सपा), सुभाष चौधरी (पूर्व नगर अध्यक्ष बीजेपी), कमल श्रीवास्तव (पूर्व सभासद और अधिवक्ता कांग्रेस), संतोष चौधरी (प्रवक्ता कांग्रेस), विजय सेक्रेटरी (नामित सभासद बीजेपी) को भी सजा सुनाई है.